{"_id":"6ae10ec76df09c47020ba279","slug":"convict-in-rape-case-sentenced-to-20-years-in-prison-fined-50000-sambhal-news-c-204-1-chn1003-134138-2026-10-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना
Wed, 28 Oct 2026 02:21 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Wed, 28 Oct 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
चंदौसी। पांच वर्षीय बालक से दुष्कर्म करने में दोषी पाए गए युवक को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की धनराशि पीड़ित को दिए जाने के आदेश अदालत ने गए हैं।
हयातनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का व्यक्ति 10 अप्रैल 2020 को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत में गेहूं काटने गया था। यहीं पर उसका पांच वर्षीय बेटा खेल रहा था। उसी समय आरोपी गोविंद उसे दूसरे खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बालक की चीख सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गया। इस मामले में 11 अप्रैल 2020 को थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचक ने घटना की जांच करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया।
विज्ञापन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में मुकदमा चला। विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ ही गवाहों के बयान सुने। अदालत ने आरोपी गोविंद को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया है कि जुर्माने की धनराशि पीड़ित पक्ष को न दिए जाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन
हयातनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का व्यक्ति 10 अप्रैल 2020 को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत में गेहूं काटने गया था। यहीं पर उसका पांच वर्षीय बेटा खेल रहा था। उसी समय आरोपी गोविंद उसे दूसरे खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
बालक की चीख सुनकर परिवार के लोग पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गया। इस मामले में 11 अप्रैल 2020 को थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचक ने घटना की जांच करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया।
विज्ञापन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में मुकदमा चला। विद्वान न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ ही गवाहों के बयान सुने। अदालत ने आरोपी गोविंद को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कैद और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आदेश में कहा गया है कि जुर्माने की धनराशि पीड़ित पक्ष को न दिए जाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।