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किशोरी से दुष्कर्म में दोषी मिला युवक, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 01 Apr 2022 01:06 AM IST
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Youth found guilty of raping a teenager, the court sentenced him to ten years
चंदौसी(संभल)। बहला फुसलाकर किशोरी को ले जाने और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को दस साल कारावास की सजा सुनाई और 52 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायधीश ने सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नखासा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 28 दिसंबर 2019 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें उसने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी असमोली थाना क्षेत्र के एक गांव अपने मामा के घर आती जाती थी। आरोप है कि गांव निवासी शुभम उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर 12 दिसंबर 2019 को अपने साथ ले गया था। ग्रामीणों ने घटना को देखा था।
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किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने किशोरी को 16 जनवरी 2020 को बरामद कर लिया। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में पॉक्सो और दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायधीश चंद्रमणि मिश्र ने की। दोनों पक्षों के साथ गवाहों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी युवक शुभम को नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का दोषी पाया। उन्होंने दोषी को दस के कारावास और 52 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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