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जमीन के अवैध कब्जे के मामले में यारा फर्टिलाइजर्स पर 6.42 करोड़ का जुर्माना

Thu, 25 Jan 2018 01:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला संभल
ब्यूरो/अमर उजाला संभल Updated Thu, 25 Jan 2018 01:44 AM IST
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Yara Fertilizers fined Rs 6.42 crore for illegal occupation of land
बबराला में यूरिया फैक्ट्री यारा फर्टिलाइजर का मुख्य गेट - फोटो : ब्यूरो/अमर उजाला संभल
टीसीएल बबराला, नार्वे की कंपनी यारा की हुई तो जिला प्रशासन की मेहरबान निगाह भी चौकन्नी हो गईं। जिला प्रशासन ने 150 करोड़ के स्टाम्प शुल्क की दावेदारी ठोकने के बाद बुधवार को तहसीलदार न्यायालय गुन्नौर ने यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्रा.लि बबराला पर सरकारी जमीन पर अनाधिकृत कब्जा करने के एक मामले में 6.42 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। 15 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम का भुगतान करने के साथ- साथ 160 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को खाली करने का आदेश दिया है। इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।
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13 जनवरी को ही नार्वे की कंपनी यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्रा.लि ने संभल जिले के बबराला क्षेत्र में 1284 एकड़ जमीन पर फैली उत्तर भारत की बड़ी यूरिया उत्पादक फैक्ट्रियों में शुमार टाटा केमिकल्स बबराला को खरीदने के बाद अपना अधिकारिक कब्जा ले लिया। फैक्ट्री तो यारा के हाथों में चली गई लेकिन अभिलेख पंजीकरण नहीं कराया गया। जिसमें एडीएम (वित्त एवं राजस्व) संभल राजेंद्र प्रसाद यादव ने कल ही यारा फर्टिलाइजर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरसिंह राव को नोटिस जारी किया था। जबकि बुधवार को तहसीलदार गुन्नौर के न्यायालय में वर्ष-2014 से चल रहे एक मुकदमे का निर्णय सुनाया गया।
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तहसीलदार गु्न्नौर श्रवण कुमार ने आदेश दिया है कि टीसीएल (अब यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया) ने पिछले 18 सालों से सरकार की 160 वर्ग मीटर जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, फैक्ट्री का मुख्य गेट सरकारी भूमि पर है। न्यायालय ने 6.42 रुपये का जुर्माना लगाया है। नोटिस जारी करके 15 दिनों के अंदर जुर्माने की धनराशि अदा करने, सरकारी भूमि से अनधिकृत कब्जा हटाने को कहा गया है।
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इसमें चेतावनी भी दी गई कि अन्यथा की स्थिति में बलपूर्वक अनाधिकृत कब्जा हटा दिया जाएगा। राजस्व की भांति वसूली की जाएगी, जिसमें आरसी व कुर्की की कार्रवाई भी शामिल है। इधर यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया के प्रबंधन से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो सकी है।


-तहसीलदार गुन्नौर के न्यायालय में वर्ष-2014 से एक अनधिकृत कब्जे का वाद चल रहा था, जिसमें बुधवार को निर्णय हुआ और यारा फर्टिलाइजर इंडिया को 6.42करोड़ रुपये का जुर्माना भरने और जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है। नोटिस यारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को तामील करा दिया गया है। न्यायालय के आदेश का नियमानुसार पालन कराया जाएगा। -दीपेंद्र यादव उप जिलाधिकारी गुन्नौर
 
 
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