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उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर एक्सिस बैंक प्रबंधकों के जारी हुए वारंट

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 24 Jul 2022 01:12 AM IST
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Warrants issued by Axis Bank Managers for not following the order of Consumer Commission
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर मुरादाबाद और चंदौसी एक्सिस बैंक के प्रबंधकों के खिलाफ उपभोक्ता प्रतितोष आयोग अध्यक्ष ने जमानती वारंट जारी किए हैं।
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एक्सिस बैंक के उपभोक्ता (खाताधारक) गौरव सिंह अमरोहा में निजी नौकरी करते थे और कलेक्शन के लिए जगह-जगह जाते थे। एक्सिस बैंक के एटीएम का प्रयोग भी करते थे। जुलाई 2019 में बदमाशों ने गौरव सिंह की हत्या गांव नौगवां सादात जाते समय गोली मार कर दी थी। युवक की मौत के बाद उनकी मां रामेश्वरी देवी ने एटीएम का प्रयोग करने वाले को मिलने वाली सुविधा बीमित धनराशि दो लाख रुपये दिए जाने का एक्सिस बैंक के प्रबंधक मुरादाबाद व चंदौसी से औपचारिकताएं पूरी करने का आग्रह किया। आरोप है कि दोनों प्रबंधकों ने युवक की मां की सुनवाई नहीं की। मजबूर होकर पीड़ित महिला ने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग संभल में वाद दायर किया जिसमें एक्सिस बैंक के एटीएम पर मिलने वाली बीमित धनराशि दो लाख रुपये दिए जाने का आदेश दिया गया लेकिन दोनों प्रबंधकों ने उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन नहीं किया। अब एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक मुरादाबाद व चंदौसी के खिलाफ पचास हजार रुपये के जमानती वारंट एसपी संभल व एसएसपी मुरादाबाद वारंट तामील कराने को भेजे गए हैं।
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