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Sambhal News: साक्ष्यों के अभाव में दुष्कर्म के मामले में दो युवक दोषमुक्त
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चंदौसी। जिला न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में साक्ष्य के अभाव में दो दोषियोंं दोष मुक्त किया है। घटना थाना बनियाठेर क्षेत्र के एक गांव में जुलाई 2018 को हुई थी।
थाना बनियाठेर क्षेत्र एक गांव में जुलाई 2018 को घर वापस लौट रही किशोरी के साथ दो युवकों ने छेड़छाड़ की थी। जिसमें किशोरी के भाई ने थाने में न्यायालय के आदेश पर गांव के ही उमेश व अशोक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया और चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। जिसमें गवाह के बयानों में उक्त घटना साबित नहीं हुई। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने दोनों युवकों दोष मुक्त कर दिया।
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थाना बनियाठेर क्षेत्र एक गांव में जुलाई 2018 को घर वापस लौट रही किशोरी के साथ दो युवकों ने छेड़छाड़ की थी। जिसमें किशोरी के भाई ने थाने में न्यायालय के आदेश पर गांव के ही उमेश व अशोक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया और चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। जिसमें गवाह के बयानों में उक्त घटना साबित नहीं हुई। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने दोनों युवकों दोष मुक्त कर दिया।
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