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Sambhal News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को दो वर्ष दो माह का कठोर कारावास
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चंदौसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गैंगस्टर एक्ट के एक दोषी को दो वर्ष दो माह के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना संभल पुलिस ने वर्ष 2015 में शहनवाज पुत्र भूरा निवासी मोहल्ला तस्तपुर मियां सराय संभल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी पर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए वाहन चोरी, पशु चोरी एवं गोकशी आदि अपराध करने के आरोप हैं। पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से एसपीओ धनन्जय पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी शहनवाज को दोषी करार देते हुए दो वर्ष दो माह के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना संभल पुलिस ने वर्ष 2015 में शहनवाज पुत्र भूरा निवासी मोहल्ला तस्तपुर मियां सराय संभल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी पर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए वाहन चोरी, पशु चोरी एवं गोकशी आदि अपराध करने के आरोप हैं। पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से एसपीओ धनन्जय पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी शहनवाज को दोषी करार देते हुए दो वर्ष दो माह के कठोर कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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