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Sambhal News: मारपीट के मामले में दो लोगों को तीन साल की सजा
Thu, 28 Mar 2024 05:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 28 Mar 2024 05:37 AM IST
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चंदौसी (संभल)। कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के जगदीशपुरी गांव के डालचंद ने 16 साल पहले अपने गांव के दो लोगाें के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर दोनों को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2500 रुपये जुर्माना लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश शुक्ला ने बताया कि कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के जगदीशपुरी गांव के डालचंद का अपने गांव के एक पक्ष से प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है नौ नवंबर 2008 को डालचंद किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। घर पर पत्नी और बच्चे मौजूद थे। उसी समय दूसरा पक्ष प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से नींव भरने पहुंच गया। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो वह विरोध करने पहुंच गए। जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषारिका सिंह के न्यायालय में हुई। बुधवार को न्यायालय में दोनों दोषियों को तीन साल सजा और 2500 रुपये का जुर्माने से दंडित किया है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश शुक्ला ने बताया कि कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के जगदीशपुरी गांव के डालचंद का अपने गांव के एक पक्ष से प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है नौ नवंबर 2008 को डालचंद किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। घर पर पत्नी और बच्चे मौजूद थे। उसी समय दूसरा पक्ष प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से नींव भरने पहुंच गया। इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो वह विरोध करने पहुंच गए। जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषारिका सिंह के न्यायालय में हुई। बुधवार को न्यायालय में दोनों दोषियों को तीन साल सजा और 2500 रुपये का जुर्माने से दंडित किया है।
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