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Sambhal News: पांच दिन कारागार में रहेगा अवैध शस्त्र रखने वाला, जुर्माना भी पड़ा

Sat, 04 Nov 2023 01:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 04 Nov 2023 01:25 AM IST
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The person possessing illegal weapons will remain in jail for five days, also fined
चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के आरोपी अजहर निवासी बैटला सरथल को पांच दिवस का कारावास और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। एसपी कुलदीप सिंह गुनावत के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने का कार्य किया जा रहा है। थाना हजरतनगर गढ़ी पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायालय जेएम संभल ने हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के बैटला सरथल गांव निवासी अजहर को आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी अजहर को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में (जेल में बिताई अवधि) पांच दिवस के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सजा कराने में एपीओ संतोष कुमार यादव और पैरोकार सीताराम शर्मा का योगदान रहा है।
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