फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   The head of Sambhal Jama Masjid got bail in the case registered in the year 2018

Sambhal News: संभल जामा मस्जिद के सदर को साल 2018 में दर्ज मामले में मिली जमानत

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Apr 2025 01:18 AM IST
विज्ञापन
The head of Sambhal Jama Masjid got bail in the case registered in the year 2018
संभल। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट मंगलवार को संभल स्थित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। उनके खिलाफ अदालत से एक पुराने केस में वारंट, जबकि एक अन्य मामले में समन जारी हुए थे। कोर्ट से जफर अली की जमानत मंजूर हो गई।
विज्ञापन


19 जनवरी 2018 को जामा मस्जिद कमेटी इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली के खिलाफ एएसआई ने मुकदमा दर्ज कराया था। एएसआई का आरोप था कि जामा मस्जिद संरक्षित इमारत है। इसमें बिना अनुमति के ग्रिल क्यों लगाई गई। इस मामले की सुनवाई संभल में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है।
विज्ञापन


इस बीच 24 नवंबर को संभल में हुए बवाल में भूमिका मानते हुए पुलिस ने जफर अली को गिरफ्तार कर लिया था। वह 23 मार्च से जेल में हैं।

साल 2018 के मामले में मंगलवार को उन्हें पुलिस मुरादाबाद जेल से संभल लाई। कोर्ट में दोनों ओर के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद कोर्ट से जफर अली की जमानत मंजूर हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस दौरान कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा रही। जफर अली से उनके परिजनों ने भी कचहरी पहुंचकर मुलाकात की। बाद में जफर अली को फिर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed