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Sambhal News: महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाले पति को सात साल की सजा
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चंदौसी। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष की सजा और भुगतनी पड़ेगी।
कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खाबरिया निवासी नेपाल सिंह ने पांच फरवरी 2019 को बनियाठेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी सोमवती उर्फ सोनम की शादी गांव नेहटा निवासी सीटू के साथ 2016 में की थी। सीटू और उसके माता पिता ने उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
मामला न्यायालय में पहुंचा तो साक्ष्यों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया। इसी क्रम में अपर सत्र न्यायाधीश ने सीटू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और सीटू के माता पिता को दोष मुक्त करार दिया गया है।
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कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव खाबरिया निवासी नेपाल सिंह ने पांच फरवरी 2019 को बनियाठेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी सोमवती उर्फ सोनम की शादी गांव नेहटा निवासी सीटू के साथ 2016 में की थी। सीटू और उसके माता पिता ने उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
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मामला न्यायालय में पहुंचा तो साक्ष्यों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया। इसी क्रम में अपर सत्र न्यायाधीश ने सीटू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई और सीटू के माता पिता को दोष मुक्त करार दिया गया है।
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