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Sambhal News: आर्म्स एक्ट व चोरी के अलग अलग मामलों में सात आरोपियों को सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jan 2024 02:55 AM IST
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Seven accused sentenced in different cases of Arms Act and theft
चंदौसी। जिला कारागार मुरादाबाद में आयोजित लोक अदालत में सात मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनमें सात आरोपियों को कारावास व जुर्माना लगाकर दंडित किया गया।
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जिला कारागार मुरादाबाद में लोक अदालत के दौरान सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई के दौरान थाना संभल के मोहल्ला कोटपूर्वी निवासी दोषी पाया। उन्होंने आरोपी अनीस को जेल में बिताई गई तीन माह तीन दिन की अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दूसरे मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आर्म्स एक्ट के मामले में थाना संभल के मोहल्ला मंडी किशनदास सराय निवासी सद्दाम को दोषी पाया है। उन्होंने सद्दाम को जेल में बिताई गई तीन माह 22 दिन की अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आर्म्स एक्ट के मामले में थाना हयातनगर के मोहल्ला नवादा सरायतरीन निवासी निजामुद्दीन को दोष सिद्ध होने पर जेल में बिताई दो माह 11 दिन की अवधि के कारावास व एक दिन के अर्थदंड से दंडित किया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने चोरी के मामले में थाना धनारी के गांव सुनवर सराय निवासी राम कुमार को जेल में बिताई सात माह की अवधि के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आर्म्स एक्ट के मामले में थाना बनियाठेर के गांव जनैटा निवासी आकिल को जेल में बिताई गई दो माह के अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आर्म्स एक्ट के मामले में गुन्नौर के गांव नूरपूर निवासी कमल सिंह को जेल में बिताई तीन माह एक दिन की अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आर्म्स एक्ट के मामले में थाना हयातनगर के गांव सीतापुरी निवासी श्रवण को जेल में बिताई दो माह 14 दिन की अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एपीओ राकेश कुमा शुक्ला ने बताया कि एसीजेएम ने आर्म्स एक्ट के मामले में थाना कुढ़फतेहगढ़ के गांव लक्ष्मणपुर निवासी पप्पू को जेल में बिताई दो माह के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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