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संभल उपद्रव के चार और आरोपियों की जमानत मंजूर, अन्य पर फैसला सुरक्षित
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चंदौसी। पिछले महीने संभल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध स्वरूप निकाले गए जुलूस के दौरान आगजनी, हिंसा, पथराव, तोड़फोड़ आदि उपद्रव में गिरफ्तार चार और आरोपियों को बुधवार को जनपद एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है, जबकि ग्यारह अन्य पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। जबकि नौ अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई की तिथि 27 जनवरी तय कर दी गई है।
अधिवक्ता जमाल पाशा, मुमताज अंसारी, इक्तेदार पाशा आदि अधिवक्ताओं के माध्यम से उपद्रव में गिरफ्तार कई आरोपियों की जमानत के लिए जनपद एवं सत्र न्यायालय व अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय में अर्जी दाखिल कर रखी हैं। जिन पर सुनवाई भी हो रही है। जनपद एवं सत्र न्यायालय में बुधवार को मोहम्मद मुजीद उर्फ मुजीब, सूफियान, साजेव, अजीम उर्फ शानू, हसीब उर्फ हसीन, मोहम्मद इकराम, वसीम, फुरकान, आमिर, मोहसिन आदि की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने वसीम, फुरकान, आमिर व मोहसिन की जमानत मंजूर कर ली है। अन्य की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक दो दिन में इनकी जमानत पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय में शावेज, सलमान, शाने आलम, रिजवान, तौफीक, सादिल, मुजम्मिल, कासिम व लड्डन आदि की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई लेकिन पुलिस ने इस मामले में वीडियो फुटेज प्रस्तुत नहीं की थी। इस पर न्यायालय ने इनकी जमानत पर सुनवाई की तिथि 27 जनवरी तय कर दी है।
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अधिवक्ता जमाल पाशा, मुमताज अंसारी, इक्तेदार पाशा आदि अधिवक्ताओं के माध्यम से उपद्रव में गिरफ्तार कई आरोपियों की जमानत के लिए जनपद एवं सत्र न्यायालय व अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय में अर्जी दाखिल कर रखी हैं। जिन पर सुनवाई भी हो रही है। जनपद एवं सत्र न्यायालय में बुधवार को मोहम्मद मुजीद उर्फ मुजीब, सूफियान, साजेव, अजीम उर्फ शानू, हसीब उर्फ हसीन, मोहम्मद इकराम, वसीम, फुरकान, आमिर, मोहसिन आदि की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
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साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने वसीम, फुरकान, आमिर व मोहसिन की जमानत मंजूर कर ली है। अन्य की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एक दो दिन में इनकी जमानत पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय में शावेज, सलमान, शाने आलम, रिजवान, तौफीक, सादिल, मुजम्मिल, कासिम व लड्डन आदि की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई लेकिन पुलिस ने इस मामले में वीडियो फुटेज प्रस्तुत नहीं की थी। इस पर न्यायालय ने इनकी जमानत पर सुनवाई की तिथि 27 जनवरी तय कर दी है।
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