Sambhal violence: जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत अर्जी फिर खारिज, कोर्ट ने दी अगली तारीख
जामा मस्जिद के सदर जफर अली को जमानत याचिका कोर्ट ने रद्द कर दी है। जफर अली को संभल में हुए दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वह मुरादाबाद जेल में बंद हैं।
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संभल की जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट की जमानत याचिका कोर्ट ने फिर से खारिज कर दी गई है। सदर जफर अली दंगे भड़काने के आरोप में 23 मार्च से जेल में हैं। इसको लेकर जिले के अधिवक्ता आंदोलन भी कर रहे हैं। शुक्रवार को जफर अली एडवोकेट की जमानत अर्जी की सुनवाई अपर जनपद न्यायाधीश (एमपी एमएलए सेशन कोर्ट) निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दाैरान परिसर में पुलिस का कड़ा पहरा रहा।
जफर अली के बेटे व रिश्तेदारों से अशांति का खतरा, पुलिस ने किया पाबंद
जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली के बेटे हैदर अली, भाई मोहम्मद ताहिर एडवोकेट, कमर हुसैन, भतीजे नाजिश और दानिश से अशांति का अंदेशा है। इसके चलते कोतवाली पुलिस ने सभी को एक-एक लाख रुपये के मुचलकों से पाबंद करते हुए नोटिस दिया है। कहा कि है कि यदि माहौल बिगड़ता है तो इन्हें जिम्मेदार माना जाएगा।
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वहीं, दूसरी ओर अशांति के अंदेशे में शहर के 1800 लोग पहले से पाबंद किए जा चुके हैं। इसमें सांसद जियाउर्रहमान बर्क व उनके पिता ममलुकुर्रहमान बर्क शामिल हैं। जफर अली 24 नवंबर को हुए बवाल कराने की साजिश समेत कई गंभीर आरोप में जेल भेजे जा चुके हैं। उनके बड़े भाई मोहम्मद ताहिर ने भी पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों पर सवाल उठाए थे।
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जिससे अशांति का अंदेशा पैदा हुआ। एसआईटी के दरोगा आशीष तोमर की ओर से यह कार्रवाई की गई है। बताया कि अशांति के अंदेशे में जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली के परिवार के सदस्यों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके से पाबंद किया गया है। साथ ही नोटिस भी तामील करा दिया गया है।
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