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Sambhal violence: दो महिलाओं समेत 15 की जमानत खारिज, 26 की अर्जी पर बाद में सुनवाई, बचाव पक्ष ने यह दिया तर्क

Fri, 31 Jan 2025 11:19 AM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौसी (संभल)
संवाद न्यूज एजेंसी, चंदौसी (संभल) Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 31 Jan 2025 11:19 AM IST
सार

संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में गिरफ्तार 41 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दो महिलाओं समेत 15 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी, जबकि 26 अर्जियों पर 4-7 फरवरी के बीच सुनवाई होगी। बचाव पक्ष ने आरोपियों के आत्मरक्षा में पथराव करने का तर्क दिया, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया।

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Sambhal violence: Bail of 15 including two women rejected, hearing on plea of 26 to be held later
चंदाैसी में कोर्ट परिसर में बढ़ाई गई सुूरक्षा - फोटो : संवाद

विस्तार

संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल के आरोप में गिरफ्तार किए 41 लोगों की जमानत की अर्जी पर बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / रेप केसेस एंड पॉक्सो निर्भय नारायण राय की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दो महिलाओं समेत 15 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। अन्य 26 अर्जियों पर चार से सात फरवरी के बीच सुनवाई होगी।

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Sambhal violence: Bail of 15 including two women rejected, hearing on plea of 26 to be held later
संभल में बवाल - फोटो : अमर उजाला

संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल को लेकर दर्ज अलग-अलग मुकदमों में पुलिस अब तक 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 41 ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। इन अर्जियों पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दो महिलाओं समेत 15 आरोपियों की जमानत की अर्जी खारिज कर दी।

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Sambhal violence: Bail of 15 including two women rejected, hearing on plea of 26 to be held later
संभल में बवाल - फोटो : संवाद

26 अन्य आरोपियों की जमानत की अर्जी पर कोर्ट चार से सात फरवरी के बीच सुनवाई करेगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि बचाव पक्ष के एक अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आरोपियों ने अपनी सुरक्षा और बचाव में पथराव किए हैं। इस बात को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

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संभल बवाल - फोटो : अमर उजाला

साटा के गिरोह के सदस्यों के दंगे में शामिल होने का दिया तर्क

जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में शारिक साटा गिरोह ने बड़ी साजिश रची थी। साटा गिरोह के दो सदस्य मुल्ला अफरोज और वारिस को जेल भेजा जा चुका है। बृहस्पतिवार को न्यायालय में हुई बहस में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दंगे में साटा गिरोह के सदस्यों के शामिल होने का भी तर्क रखा।

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संभल में बवाल - फोटो : संभल

विदेशी खोखा-कारतूस भी रहा बहस का विषय

अभियोजन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में मिले विदेशी खोखे व कारतूस से इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बवाल में विदेशी ताकतों का हाथ था।

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संभल में बवाल - फोटो : संभल

कोर्ट में लैपटॉप लाने का किया विरोध

संभल बवाल के 41 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के एक अधिवक्ता के लैपटॉप लेकर आने का अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि लैपटॉप के माध्यम से वो कुछ तस्वीरें और वीडियो कोर्ट के समक्ष लाना चाहते हैं। अभियोजन की आपत्ति के बाद लैपटॉप कोर्ट से बाहर रखवा दिया गया।

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संभल में बवाल - फोटो : संवाद

सीसीटीवी फुटेज का भी दिया हवाला

बहस में सीसीटीवी फुटेज का भी हवाला दिया गया। जिसमें आरोपियों के अधिवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई फुटेज नहीं है। जिसमें जमानत प्रार्थनापत्र के आरोपियों को फायरिंग करते या पथराव करते हुए दिखाया गया है। वहीं अभियोजन का कहना था कि टीवी चैनलों तक पर पथराव करते लोग दिखाए गए हैं।

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संभल में बवाल - फोटो : अमर उजाला

निषेधाज्ञा लागू बाद भारी संख्या कैसे पहुंचे लोग

अभियोजन की तरफ से कहा गया कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू कर रखी थी। फिर जामा मस्चिद के बाहर भारी संख्या में लोग कैसे जमा हो गए। न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के दौरान इस पर भी बहस की गई।

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