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कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एबुलेंस की दर तय की, ज्यादा वसूली होगी कार्रवाई
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संभल। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए एबुलेंस किराये की दर तय कर दी है। मनमानी वसूली रोकने के आदेश भी दिए हैं। इसके लिए एआरटीओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
एबुलेंस सेवाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में बगैर ऑक्सीजन वाली साधारण एबुलेंस है। इसमें दस किलोमीटर की सेवा पर 1000 रुपये किराया है। इसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर पर 100 रुपये देय होंगे। दूसरी श्रेणी में ऑक्सीजन सेवा वाली एबुलेंस है। दस किलोमीटर तक 1500 और इसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से एबुलेंस सर्विस ली जाएगी।
तीसरी श्रेणी में वेंटिलेटर युक्त एबुलेंस है। इसमें 2500 रुपये दस किलोमीटर तक लिए जाएंगे। इसके बाद 200 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाएगा। मरीज अस्पताल में छोड़ने तक का यह भाड़ा है। इसमें वापसी शामिल नहीं है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि अगर कोई एबुलेंस संचालक निर्धारित दर से अधिक भाड़ा मांगता है तो शिकायत के बाद उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एबुलेंस का अधिकतम किराया शासन की नीति के अनुसार तय किया गया है। अगर कोई एबुलेंस संचालक इससे अधिक भाड़ा मांगता है तो उसके बारे में शिकायत करें, कार्रवाई होगी।
संजीव रंजन, जिलाधिकारी, संभल
इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत
पुलिस हेल्प लाइन-112
ट्रैफिक हेल्प लाइन-9540886686
शिकायत न हो कार्रवाई तो इनसे करें संपर्क
अपर पुलिस अधीक्षक-9454401093
एआरटीओ-8057213504
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एबुलेंस सेवाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में बगैर ऑक्सीजन वाली साधारण एबुलेंस है। इसमें दस किलोमीटर की सेवा पर 1000 रुपये किराया है। इसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर पर 100 रुपये देय होंगे। दूसरी श्रेणी में ऑक्सीजन सेवा वाली एबुलेंस है। दस किलोमीटर तक 1500 और इसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से एबुलेंस सर्विस ली जाएगी।
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तीसरी श्रेणी में वेंटिलेटर युक्त एबुलेंस है। इसमें 2500 रुपये दस किलोमीटर तक लिए जाएंगे। इसके बाद 200 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाएगा। मरीज अस्पताल में छोड़ने तक का यह भाड़ा है। इसमें वापसी शामिल नहीं है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि अगर कोई एबुलेंस संचालक निर्धारित दर से अधिक भाड़ा मांगता है तो शिकायत के बाद उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एबुलेंस का अधिकतम किराया शासन की नीति के अनुसार तय किया गया है। अगर कोई एबुलेंस संचालक इससे अधिक भाड़ा मांगता है तो उसके बारे में शिकायत करें, कार्रवाई होगी।
संजीव रंजन, जिलाधिकारी, संभल
इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत
पुलिस हेल्प लाइन-112
ट्रैफिक हेल्प लाइन-9540886686
शिकायत न हो कार्रवाई तो इनसे करें संपर्क
अपर पुलिस अधीक्षक-9454401093
एआरटीओ-8057213504