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Sambhal News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास की सजा
Thu, 09 Nov 2023 01:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 09 Nov 2023 01:26 AM IST
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चंदौसी (संभल)। किशोरी को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी विनोद को बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-तृतीय मुरादाबाद ने दस 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी मनोज गुप्ता ने बताया कि थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव निवासी विनोद 2016 में गांव की ही एक किशोरी को बहलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी के परिजनों ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-तृतीय जनपद मुरादाबाद में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी विनोद को 10 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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एडीजीसी मनोज गुप्ता ने बताया कि थाना हयातनगर क्षेत्र के एक गांव निवासी विनोद 2016 में गांव की ही एक किशोरी को बहलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी के परिजनों ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-तृतीय जनपद मुरादाबाद में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी विनोद को 10 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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