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Sambhal News: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 08 Nov 2025 02:12 AM IST
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Petition filed against former Congress President and MP Rahul Gandhi dismissed
चंदौसी(संभल)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी पर विवादित बयान को लेकर चल रहे मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम को सुनवाई के बाद न्यायालय ने दायर याचिका खारिज कर दी है। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 23 जनवरी 2025 को एमपीएमएल कोर्ट आदित्य सिंह के न्यायालय में एक वाद दायर कराया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह आए दिन समाज विरोधी बयान देते रहते हैं। उन्होंने 15 जनवरी 2025 को बयान दिया था कि उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से नहीं है। बल्कि भारत सरकार से है। यह बयान समाज में अस्थिरता फैलाने वाला है।
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मुकदमे की सुनवाई एडीजे चंदौसी आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। राहुल गांधी पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद सगीर सैफी और सिमरन गुप्ता पक्ष के अधिवक्ता सचिन गोयल के बीच बहस 28 अक्टूबर को हो गई थी। इसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार की शाम पांच बजे के बाद फैसला आया। अधिवक्ता सगीर सैफी ने बताया कि न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी है।
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