फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   One year probation to four accused of assault and SCST Act

Sambhal News: मारपीट व एससीएसटी एक्ट के चार आरोपियों को एक-एक वर्ष की परिवीक्षा

Thu, 11 Jul 2024 05:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Thu, 11 Jul 2024 05:20 AM IST
विज्ञापन
One year probation to four accused of assault and SCST Act
चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने मारपीट व एससीएसटी एक्ट के चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की परिवीक्षा और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट ने बताया कि थाना गुन्नौर के गांव दुआरी कला के रहने वाले ओमपाल ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी परचून की दुकान है। 12 अक्टूबर 2018 में गांव के ही वीरेश, राजपाल, बहादुर और हरवीर उसकी दुकान पर हथियारों से लैस होकर आए। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित व उसके पिता के साथ मारपीट की। साथ ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने छह दिन बाद इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रागिनी के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने चारों आरोपियों को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया। साथ ही आदेश दिए कि चारों आरोपी एक वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का कोई अपराधिक कृत्य नहीं करेंगे। समाज में अच्छा कार्य करेंगे। साथ ही चारों आरोपी एक-एक हजार रुपये न्यायालय में जमा करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed