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Sambhal News: पुलिस टीम पर हमले के एक दोषी को ढाई साल की सजा
Thu, 19 Dec 2024 01:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 19 Dec 2024 01:13 AM IST
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चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने वर्ष 2016 के थाना नखासा में पुलिस टीम पर हमले के एक दोषी को ढाई साल की कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले सात आरोपी नामजद थे। अन्य आरोपियों से एक आरोपी शहनवाज की फाइल अलग कर दी गई।
थाना नखासा के तत्कालीन थानाध्यक्ष केशव कुमार तिवारी ने एक तहरीर थाने में दर्ज कराई। जिसमें बताया कि आठ सितंबर 2016 को वह मय पुलिस फोर्स के गश्त पर जा रहे थे। तब ही मुखबिर से सूचना दी कि कुछ बदमाश संभल में चोरी कर असमोली जोया मार्ग पर सवारी के इंतजार में आने वाले हैं। पुलिस ने रास्ते में ही घेराबंदी करी। जब वह लोग मौके पर आए तो पुलिस ने टोका। सभी आरोपियों ने एक स्वर में पुलिस टीम पर फायर किए। सात लोगों में से चार लोगों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। जबकि तीन भागने में सफल रहे। भागने वालों में आरोपी शहनवाज निवासी मजीदपुरा थाना कोतवाली भी था। शहनवाज की पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी शहनवाज को दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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थाना नखासा के तत्कालीन थानाध्यक्ष केशव कुमार तिवारी ने एक तहरीर थाने में दर्ज कराई। जिसमें बताया कि आठ सितंबर 2016 को वह मय पुलिस फोर्स के गश्त पर जा रहे थे। तब ही मुखबिर से सूचना दी कि कुछ बदमाश संभल में चोरी कर असमोली जोया मार्ग पर सवारी के इंतजार में आने वाले हैं। पुलिस ने रास्ते में ही घेराबंदी करी। जब वह लोग मौके पर आए तो पुलिस ने टोका। सभी आरोपियों ने एक स्वर में पुलिस टीम पर फायर किए। सात लोगों में से चार लोगों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। जबकि तीन भागने में सफल रहे। भागने वालों में आरोपी शहनवाज निवासी मजीदपुरा थाना कोतवाली भी था। शहनवाज की पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी के न्यायालय में हुई। जहां न्यायालय ने आरोपी शहनवाज को दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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