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Sambhal News: विवादित बयान के आरोप में राहुल गांधी को नोटिस

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 21 Mar 2025 01:10 AM IST
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Notice to Rahul Gandhi for making controversial statement
चंदौसी (संभल)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके एक बयान पर एडीजे सेकेंड निर्भय नारायण राय की अदालत ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। इसके लिए चार अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
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23 जनवरी को हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए कोर्ट) में एक प्रार्थनापत्र कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दिया गया। जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को अपने बयान में कहा था कि उनकी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से नहीं है, इंडिया स्टेट से है। सिमरन गुप्ता का कहना है कि ये बयान न केवल भारतीय लोकतांत्रिक संविधान के प्रति अनादर दर्शाता है। बल्कि भारतीय राज्य की संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए खतरा है।
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प्रार्थनापत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए कोर्ट) में दिया था। जिसको पीठासीन अधिकारी आदित्य सिंह द्वारा 10 फरवरी को निरस्त कर दिया गया था।
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सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन कुमार गोयल ने बताया कि इस आदेश के विरुद्ध जिला जज के न्यायालय में रिवीजन दायर की गई। जिस पर एडीजे सेकेंड निर्भय नारायण राय की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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