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Sambhal News: बिजली चोरी के मामले में सांसद को 22 फरवरी तक की मोहलत

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 08 Feb 2025 01:28 AM IST
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MP gets time till 22 February in case of electricity theft
जियाउर्रहमान बर्क - फोटो : जियाउर्रहमान बर्क
संभल। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बिजली चोरी में लगे जुर्माने के मामले में अब 22 फरवरी को सुनवाई होगी। बिजली विभाग से सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने के लिए शुक्रवार को प्रार्थनापत्र दिया था। जिस पर विभाग ने अब 15 दिन का समय दिया है। इस तिथि तक सांसद को बिजली खपत के साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं।
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अधीक्षण अभियंता (विद्युत) विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि तीन नोटिस और दो रिमाइंडर दिए जा चुके हैं। साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के लिए अंतिम सुनवाई सात फरवरी को तय थी। सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने का आग्रह किया था। जिस पर समय दिया गया है।
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19 दिसंबर को सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास पर बिजली चोरी बिजली विभाग ने पकड़ी थी। मौके पर 16 किलोवाट से ज्यादा भार की खपत मिली थी। जबकि सांसद जियाउर्रहमान बर्क और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के नाम से दो-दो किलोवाट के दो मीटर लगे थे। जिसमें कई महीने की खपत जीरो थी। जिसके चलते बिजली चोरी की आशंका गहराई थी। जब मीटर की जांच हुई तो उसमें बिजली चोरी की पुष्टि हुई थी। बिजली विभाग द्वारा 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसी क्रम में सुनवाई चल रही है।
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