फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   mitigation fee of defaulting electricity consumers will be waived

बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं का शमन शुल्क होगा माफ

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 29 Dec 2021 01:18 AM IST
विज्ञापन
mitigation fee of defaulting electricity consumers will be waived
संभल। बिजली चोरी के मामलों में बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी योजना के तहत शमन शुल्क की भी छूट मिलेगी। इसके लिए शासनादेश जारी हो गया है।
विज्ञापन

शासनादेश के मुताबिक दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1) और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2) के कनेक्शन के मामले में अब शत-प्रतिशत शमन शुल्क से भी छूट मिलेगी। इसी तरह एक से दो किलोवाट तक के वाणिज्यिक कनेक्शन में बिजली चोरी पकड़े जाने पर अब योजना के तहत 50 प्रतिशत ही शमन शुल्क देना होगा। निजी नलकूप (एलएमवी-5) के बिजली कनेक्शन में बिजली की चोरी के मामले में अब संबंधित किसान को भी शत-प्रतिशत शमन शुल्क से छूट मिलेगी।

विद्युत वितरण खंड, संभल के अधिशासी अभियंता विजय कुमार यादव ने बताया कि संभल क्षेत्र में करीब तीन हजार विद्युत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर बिजली चोरी के मामलों में शमन शुल्क लगाया गया है। यदि यह उपभोक्ता जागरूकता दिखाएं तो शमन शुल्क माफी का लाभ मिल सकता है। सरचार्ज और शमन शुल्क की माफी के बाद सिर्फ उन्हें बिजली बिल की मूल धनराशि जमा करनी होगी। 31 दिसंबर से पहले बिल जमा कराने पर सरचार्ज में भी छूट मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed