{"_id":"61cb6a045180c938706c68a3","slug":"mitigation-fee-of-defaulting-electricity-consumers-will-be-waived-sambhal-news-mbd4142258143","type":"story","status":"publish","title_hn":"बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं का शमन शुल्क होगा माफ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं का शमन शुल्क होगा माफ
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
संभल। बिजली चोरी के मामलों में बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी योजना के तहत शमन शुल्क की भी छूट मिलेगी। इसके लिए शासनादेश जारी हो गया है।
शासनादेश के मुताबिक दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1) और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2) के कनेक्शन के मामले में अब शत-प्रतिशत शमन शुल्क से भी छूट मिलेगी। इसी तरह एक से दो किलोवाट तक के वाणिज्यिक कनेक्शन में बिजली चोरी पकड़े जाने पर अब योजना के तहत 50 प्रतिशत ही शमन शुल्क देना होगा। निजी नलकूप (एलएमवी-5) के बिजली कनेक्शन में बिजली की चोरी के मामले में अब संबंधित किसान को भी शत-प्रतिशत शमन शुल्क से छूट मिलेगी।
विद्युत वितरण खंड, संभल के अधिशासी अभियंता विजय कुमार यादव ने बताया कि संभल क्षेत्र में करीब तीन हजार विद्युत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर बिजली चोरी के मामलों में शमन शुल्क लगाया गया है। यदि यह उपभोक्ता जागरूकता दिखाएं तो शमन शुल्क माफी का लाभ मिल सकता है। सरचार्ज और शमन शुल्क की माफी के बाद सिर्फ उन्हें बिजली बिल की मूल धनराशि जमा करनी होगी। 31 दिसंबर से पहले बिल जमा कराने पर सरचार्ज में भी छूट मिलेगी।
विज्ञापन
शासनादेश के मुताबिक दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1) और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2) के कनेक्शन के मामले में अब शत-प्रतिशत शमन शुल्क से भी छूट मिलेगी। इसी तरह एक से दो किलोवाट तक के वाणिज्यिक कनेक्शन में बिजली चोरी पकड़े जाने पर अब योजना के तहत 50 प्रतिशत ही शमन शुल्क देना होगा। निजी नलकूप (एलएमवी-5) के बिजली कनेक्शन में बिजली की चोरी के मामले में अब संबंधित किसान को भी शत-प्रतिशत शमन शुल्क से छूट मिलेगी।
विद्युत वितरण खंड, संभल के अधिशासी अभियंता विजय कुमार यादव ने बताया कि संभल क्षेत्र में करीब तीन हजार विद्युत उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर बिजली चोरी के मामलों में शमन शुल्क लगाया गया है। यदि यह उपभोक्ता जागरूकता दिखाएं तो शमन शुल्क माफी का लाभ मिल सकता है। सरचार्ज और शमन शुल्क की माफी के बाद सिर्फ उन्हें बिजली बिल की मूल धनराशि जमा करनी होगी। 31 दिसंबर से पहले बिल जमा कराने पर सरचार्ज में भी छूट मिलेगी।
विज्ञापन