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खर्च के ब्योरा में भूल-चूक करना पड़ेगा भारी : डीएम
Thu, 21 Mar 2024 01:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 21 Mar 2024 01:17 AM IST
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संभल। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख रुपये खर्च करेंगे और इसका हिसाब पूरी तरह रजिस्टर में रखना होगा। बकायदा इसके लिए प्रशासन की ओर से एक टीम भी अपने रजिस्टर में हिसाब रखेगी। जिससे प्रत्याशी खर्च में गड़बड़ी नहीं कर पाएं। इसका मिलान भी किया जाएगा। खर्च का ब्योरा मतगणना के अगले 30 दिन में प्रशासन को देना होगा। इसके अलावा प्रत्याशी को कई नियमों का पालन करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि किसी प्रत्याशी के काफिले में 10 से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। यदि ज्यादा वाहन अनुमति लेकर शामिल किए जाएंगे तो 100 मीटर का दायरा रहेगा। इसमें भी एक लेन को खाली रखना होगा। रोड शो के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। रोड शो में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बतानी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नियमों का सभी दलों के प्रत्याशियों को पालन करना होगा। पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों की बैठक में इसको स्पष्ट कर दिया गया है।
इन नियमों का भी करना होगा पालन
चुनावी सभा में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध।
एआरओ की अनुमति से ही वाहनों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग।
चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मतदान से पूर्व तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा।
कार्यकर्ता, समर्थक आवास व कार्यालयों पर तीन से अधिक झंडे नहीं लगा सकेंगे।
अस्थायी पार्टी कार्यालय मतदान स्थल के 200 मीटर परिधि से दूर होगा।
मतदाताओं को डराने, धमकाने व प्रलोभन देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि किसी प्रत्याशी के काफिले में 10 से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। यदि ज्यादा वाहन अनुमति लेकर शामिल किए जाएंगे तो 100 मीटर का दायरा रहेगा। इसमें भी एक लेन को खाली रखना होगा। रोड शो के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेनी होगी। रोड शो में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बतानी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नियमों का सभी दलों के प्रत्याशियों को पालन करना होगा। पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों की बैठक में इसको स्पष्ट कर दिया गया है।
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इन नियमों का भी करना होगा पालन
चुनावी सभा में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध।
एआरओ की अनुमति से ही वाहनों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग।
चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मतदान से पूर्व तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा।
कार्यकर्ता, समर्थक आवास व कार्यालयों पर तीन से अधिक झंडे नहीं लगा सकेंगे।
अस्थायी पार्टी कार्यालय मतदान स्थल के 200 मीटर परिधि से दूर होगा।
मतदाताओं को डराने, धमकाने व प्रलोभन देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।