फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   jail for seven year in case of rape

किशोरी को बहला कर ले जाने और दुष्कर्म के अपराधी को सात वर्ष की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jan 2021 02:14 AM IST
विज्ञापन
jail for seven year in case of rape
चंदौसी। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को सात साल की सजा हुई है। अपराधी जेल में पहले से ही बंद है। यह सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायधीश चंद्रमणि मिश्रा ने सुनाई है। इसकी पैरवी शासकीय अधिवक्ता की ओर से की गई थी।
विज्ञापन

संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी को बदायूं के थाना बिसौली अंतर्गत गांव हतसा निवासी पप्पू बहला फुसला कर 22 फरवरी 2018 को ले गया था। किशोरी घर से दवा लेने के लिए गई थी। जब शाम तक नहीं लौटी तो किशोरी के परिजनों ने तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। पुलिस को तहरीर दे कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और छानबीन शुरू की।
विज्ञापन

सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल नंबर की जानकारी हुई। 2 मई 2018 को किशोरी बरामद कर ली। किशोरी ने पुलिस को शादी करने की बात कही और अपनी मर्जी से जाने का भी बयान दर्ज कराया लेकिन नाबालिग होने के कारण पुलिस ने बयान नहीं माना। चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान शारीरिक संबंध होने की जानकारी हुई। दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने पैरवी की। इसी क्रम में मंगलवार को सात वर्ष की सजा सुनाई गई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दुष्कर्म का अपराधी जेल में है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed