फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Sambhal: Husband gets ten, mother-in-law and father-in-law seven each in dowry murder

Sambhal: दहेज हत्या में पति को दस, सास-ससुर को सात-सात साल की कैद, विवाहिता की झुलसकर हुई थी मौत

Thu, 21 Dec 2023 01:56 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल Updated Thu, 21 Dec 2023 01:56 AM IST
सार

जून 2018 में विवाहिता की आग से झुलसकर मौत हो गई थी। इस मामले में बनियाठेर थाने में केस दर्ज कराया गया था। आरोप था कि दहेज के कारण विवाहिता को ससुरालियों ने जला कर मार डाला। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। 

विज्ञापन
Sambhal: Husband gets ten, mother-in-law and father-in-law seven each in dowry murder
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दोषी पति को दस साल और सास-ससुर को सात-सात कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। बरेली जनपद अंतर्गत थाना आंवला के गांव महमूदपुर निवासी गीता की शादी 2017 में चंदौसी के गांव असालतपुर जारई निवासी सिंटू पुत्र चंद्रसेन के साथ हुई थी।

विज्ञापन


चार जून 2018 की शाम गीता की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। मृतका के मामा बनियाठेर के गांव अजीमगंज निवासी राजपाल सिंह ने पांच जून 2018 को बनियाठेर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि भांजी गीता की शादी में उन्होंने काफी दान-दहेज दिया था। इसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोग दहेज से खुश नहीं थे और भांजी को प्रताड़ित करते थे।
विज्ञापन


आरोप लगाया कि चार जून 2018 की शाम पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी भांजी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जिसमें वह बुरी तरह झुलस गई। उन्होंने उसे चंदौसी सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से डॉक्टरों ने उसे मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया था। मुरादाबाद ले जाते समय रास्ते में भांजी की मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट संभल स्थित चंदौसी अशोक कुमार के न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान पति सिंटू, ससुर चंद्रसेन सहित सास राजेश्वरी देवी दोषी पाए गए।

कोर्ट ने दोषी पति सिंटू को दस वर्ष और सास-ससुर को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed