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Sambhal News: दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर को 10 वर्ष की सजा, 8-8 हजार रुपये का जुर्माना
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चंदौसी। न्यायालय ने थाना गुन्नौर क्षेत्र के वर्ष 2022 के दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर सहित दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि वादी ज्वाली सिंह ने थाना गुन्नौर पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि उसने अपनी पुत्री उर्मिला की शादी चार साल पहले गांव गजाधरपुर थाना गुन्नौर के रहने वाले राकेश पुत्र चंद्रपाल के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। शादी के एक साल बाद ही ससुराल वालों ने कम दहेज का ताना देते हुए पुत्री को परेशान करना शुरू कर दिया।
ससुराल वालों ने आठ जुलाई 2022 की रात 11 बजे पुत्री की मौत की सूचना दी। ससुरालियों पर आरोप लगाया था कि पुत्री की जहर देकर और गला दबा कर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दहेज हत्या के आरोप में पति राकेश और ससुर चंद्रपाल समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
विवेचना के बाद 16 दिसंबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया मुकदमे की सुनवाई एडीजे आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी राकेश और चंद्रपाल को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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ससुराल वालों ने आठ जुलाई 2022 की रात 11 बजे पुत्री की मौत की सूचना दी। ससुरालियों पर आरोप लगाया था कि पुत्री की जहर देकर और गला दबा कर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दहेज हत्या के आरोप में पति राकेश और ससुर चंद्रपाल समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
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विवेचना के बाद 16 दिसंबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया मुकदमे की सुनवाई एडीजे आरती फौजदार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी राकेश और चंद्रपाल को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास और 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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