{"_id":"6a4036a47180a1d0ac09c4f2","slug":"hearing-on-the-petition-against-maurya-and-iqbal-mahmood-on-july-17-sambhal-news-c-204-1-chn1003-130504-2026-06-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: मौर्य व इकबाल महमूद के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: मौर्य व इकबाल महमूद के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई को
विज्ञापन
चंदौसी(संभल)। कांवड़ यात्रा को लेकर कथित टिप्पणी के मामले में पूर्व मंत्री और सपा विधायक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टल गई है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की ओर से 21 अगस्त 2025 को अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने शिवभक्तों और कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी आधार पर न्यायालय से कार्रवाई की मांग की गई है।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश आदित्य सिंह की अदालत में 27 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने अब अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की है।
-- -- -- -- -
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद मामले में हुए गवाहों के बयान
चंदौसी। कांग्रेस सांसद के खिलाफ दायर याचिका के मामले में शुक्रवार को न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली तारीख 17 जुलाई निर्धारित की है।
हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की ओर से अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट आदित्य सिंह में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 28 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक कथित बयान में सांसद ने शहीद भगत सिंह की तुलना आतंकवादी संगठन हमास से की थी, जिससे भारतीय शहीदों का अपमान हुआ। याचिकाकर्ता के अनुसार, 27 जून को मामले की सुनवाई के दौरान बहजोई निवासी अमित कुमार और अनुज कुमार के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की है। संवाद
विज्ञापन
हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की ओर से 21 अगस्त 2025 को अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट की अदालत में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
विज्ञापन
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने शिवभक्तों और कांवड़ियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी आधार पर न्यायालय से कार्रवाई की मांग की गई है।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश आदित्य सिंह की अदालत में 27 जून को प्रस्तावित थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने अब अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद मामले में हुए गवाहों के बयान
चंदौसी। कांग्रेस सांसद के खिलाफ दायर याचिका के मामले में शुक्रवार को न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली तारीख 17 जुलाई निर्धारित की है।
हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की ओर से अपर न्यायिक मुख्य मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट आदित्य सिंह में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 28 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक कथित बयान में सांसद ने शहीद भगत सिंह की तुलना आतंकवादी संगठन हमास से की थी, जिससे भारतीय शहीदों का अपमान हुआ। याचिकाकर्ता के अनुसार, 27 जून को मामले की सुनवाई के दौरान बहजोई निवासी अमित कुमार और अनुज कुमार के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की है। संवाद