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Sambhal News: जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में 21 जुलाई को सुनवाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 02:13 AM IST
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Hearing in the Jama Masjid vs. Harihar Temple case on July 21.
चंदौसी। संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर दायर वाद में चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह के न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 21 जुलाई को सुनवाई होगी।
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बता दें कि संभल में 19 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी, अधिवक्ता हरिशंकर जैन समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में वाद दायर किया था। डीजीसी प्रिंस शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई को 26 मई की तारीख लगाई थी, लेकिन यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सुनवाई के लिए अब 21 जुलाई की तारीख नियत कर दी गई है। संवाद
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सिमरन गुप्ता के पक्षकार बनने के प्रार्थनापत्र पर पत्र पर भी सुनवाई टली

चंदौसी। संभल की शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के मामले दायर किए गए मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन जनपद संभल स्थित चंदौसी आदित्य सिंह के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उनका कहना है कि हम सनातनी हैं, उन्हें उक्त मुकदमे में पक्षकार बनाया जाए। इस मामले में भी मंगलवार को सुनवाई होनी थी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 जुलाई नियत कर दी है। संवाद
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