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Sambhal News: किशोरी से छेड़खानी करने पर पांच वर्ष की सजा हुई और जुर्माना भी लगा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 27 Sep 2023 01:04 AM IST
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Five years imprisonment and fine for molesting a teenage girl
चंदौसी। छेड़खानी करने में युवक को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेज एंड पॉक्सो एक्ट) न्यायालय के न्यायधीश निर्भय नारायण राय ने दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने बताया कि 14 जुलाई 2017 को थाना बहजोई में 14 वर्षीय पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उनकी बेटी खेत से पशुओं का चारा लेने के लिए गई थी।
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इस दौरान गांव निवासी वीर पाल उर्फ ननका ने छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था। इसी क्रम में न्यायालय में सुनवाई हुई और जान से मारने की धमकी, नाबालिग से छेड़खानी, मारपीट का आरोप सिद्ध हो गया। दोषी को पांच वर्ष की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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