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Sambhal News: नो ड्यूज न देने पर बैंक पर लगाया दस हजार का जुर्माना
Tue, 16 Apr 2024 02:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Tue, 16 Apr 2024 02:52 AM IST
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चंदौसी (संभल)। जिला उपभोक्ता फोरम ने ऋण जमा करने के पश्चात भी नो ड्यूज न देने पर बैंक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उपभोक्ता को नो ड्यूज प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
परिवादी के अधिवक्ता लवमोहन वाष्र्णेय ने बताया कि बहजोई के रहने वाले भुवनेश कुमार ने साल 2019 में पंजाब नेशनल बैंक बहजोई से 22 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण के एवज में परिवादी ने बैंक में मकान के दस्तावेज जमा कराए थे। कुछ साल बाद बैंक ने उपभोक्ता को बताया गया कि ऋण जमा करने के आदेश आए हैं। वह भी अपना ऋण जमा कर दे। जिसके बाद उपभोक्ता ने बैंक में समस्त ऋण का भुगतान कर दिया। ऋण के एवज में रखे मकान के कागज भी कर्ज चुकाने पर वापस मिल गए। लेकिन बैंक ने नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। साल 2023 में उपभोक्ता को बैंक से नोटिस मिला। जिसमें उसके ऊपर ऋण के संबंध में बकाया निकाला गया। उपभोक्ता ने इस मामले में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। जिसमें बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए उपभोक्ता की तरफ ऋण की धनराशि बकाया बताई। वहीं परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामअचल यादव ने दोनों पक्षों को सुना। जिसके बाद बैंक के नोटिस को निरस्त कर दिया। साथ ही बैंक पर जुर्माना करते हुए नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए।
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परिवादी के अधिवक्ता लवमोहन वाष्र्णेय ने बताया कि बहजोई के रहने वाले भुवनेश कुमार ने साल 2019 में पंजाब नेशनल बैंक बहजोई से 22 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण के एवज में परिवादी ने बैंक में मकान के दस्तावेज जमा कराए थे। कुछ साल बाद बैंक ने उपभोक्ता को बताया गया कि ऋण जमा करने के आदेश आए हैं। वह भी अपना ऋण जमा कर दे। जिसके बाद उपभोक्ता ने बैंक में समस्त ऋण का भुगतान कर दिया। ऋण के एवज में रखे मकान के कागज भी कर्ज चुकाने पर वापस मिल गए। लेकिन बैंक ने नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। साल 2023 में उपभोक्ता को बैंक से नोटिस मिला। जिसमें उसके ऊपर ऋण के संबंध में बकाया निकाला गया। उपभोक्ता ने इस मामले में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। जिसमें बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए उपभोक्ता की तरफ ऋण की धनराशि बकाया बताई। वहीं परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामअचल यादव ने दोनों पक्षों को सुना। जिसके बाद बैंक के नोटिस को निरस्त कर दिया। साथ ही बैंक पर जुर्माना करते हुए नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए।
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