फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Fine of ten thousand imposed on bank for not paying dues

Sambhal News: नो ड्यूज न देने पर बैंक पर लगाया दस हजार का जुर्माना

Tue, 16 Apr 2024 02:52 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Tue, 16 Apr 2024 02:52 AM IST
विज्ञापन
Fine of ten thousand imposed on bank for not paying dues
चंदौसी (संभल)। जिला उपभोक्ता फोरम ने ऋण जमा करने के पश्चात भी नो ड्यूज न देने पर बैंक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उपभोक्ता को नो ड्यूज प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

परिवादी के अधिवक्ता लवमोहन वाष्र्णेय ने बताया कि बहजोई के रहने वाले भुवनेश कुमार ने साल 2019 में पंजाब नेशनल बैंक बहजोई से 22 लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण के एवज में परिवादी ने बैंक में मकान के दस्तावेज जमा कराए थे। कुछ साल बाद बैंक ने उपभोक्ता को बताया गया कि ऋण जमा करने के आदेश आए हैं। वह भी अपना ऋण जमा कर दे। जिसके बाद उपभोक्ता ने बैंक में समस्त ऋण का भुगतान कर दिया। ऋण के एवज में रखे मकान के कागज भी कर्ज चुकाने पर वापस मिल गए। लेकिन बैंक ने नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। साल 2023 में उपभोक्ता को बैंक से नोटिस मिला। जिसमें उसके ऊपर ऋण के संबंध में बकाया निकाला गया। उपभोक्ता ने इस मामले में उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। जिसमें बैंक ने अपना पक्ष रखते हुए उपभोक्ता की तरफ ऋण की धनराशि बकाया बताई। वहीं परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामअचल यादव ने दोनों पक्षों को सुना। जिसके बाद बैंक के नोटिस को निरस्त कर दिया। साथ ही बैंक पर जुर्माना करते हुए नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed