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Sambhal News: किसानों को पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया मुआवजा, पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की
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संभल। हजरतनगर गढ़ी थाना परिसर में किसानाें की करीब सवा बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करके रखने के मामले में हाईकोर्ट ने तय किया 19 लाख रुपये मुआवजा किसानों को तय समय पर नहीं दिया गया। अब संभल पुलिस की ओर से विशेष अनुमति याचिका(एसएलपी) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतेजार करना होगा।
गांव हजरतनगर गढ़ी निवासी हरवीर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा था कि उनकी व गांव के अन्य 16 किसानों की करीब सवा बीघा जमीन पर थाना पुलिस ने कब्जा कर लिया है। कई बार इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जिला पुलिस प्रशासन को कब्जाधारक माना और इसकी पुष्टि अधिकारियों ने अपने शपथ पत्र में भी की। इसके आधार पर ही हाईकोर्ट ने कब्जा छोड़ने और मुआवजे के रूप में 19 लाख रुपये देने के आदेश दिए थे।
यह आदेश 25 मई को दिया गया था। 25 जुलाई तक मुआवजा की राशि किसानों के खतों में भेजी जानी थी, लेकिन किसानों को नहीं मिली। हालांकि कब्जा छोड़ दिया गया था। तहसील प्रशासन ने थाने की बाउंड्री को ध्वस्त करा दिया था। अब शासन से अनुमति लेकर पुलिस ने एसएलपी दायर कर दी है। इसमें चंदौसी के सीओ डा. प्रदीप कुमार नामित किए गए हैं।
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गांव हजरतनगर गढ़ी निवासी हरवीर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा था कि उनकी व गांव के अन्य 16 किसानों की करीब सवा बीघा जमीन पर थाना पुलिस ने कब्जा कर लिया है। कई बार इस मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जिला पुलिस प्रशासन को कब्जाधारक माना और इसकी पुष्टि अधिकारियों ने अपने शपथ पत्र में भी की। इसके आधार पर ही हाईकोर्ट ने कब्जा छोड़ने और मुआवजे के रूप में 19 लाख रुपये देने के आदेश दिए थे।
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यह आदेश 25 मई को दिया गया था। 25 जुलाई तक मुआवजा की राशि किसानों के खतों में भेजी जानी थी, लेकिन किसानों को नहीं मिली। हालांकि कब्जा छोड़ दिया गया था। तहसील प्रशासन ने थाने की बाउंड्री को ध्वस्त करा दिया था। अब शासन से अनुमति लेकर पुलिस ने एसएलपी दायर कर दी है। इसमें चंदौसी के सीओ डा. प्रदीप कुमार नामित किए गए हैं।
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