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ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को पांच अक्टूबर से मिलेगी क्षतिपूर्ति
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संभल। जिन किसानों के नाम ओलावृष्टि से फसल की क्षति होने के बाद मुआवजा की राशि आई है, उन किसानों के नाम की सूची को उनके गांव में सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया जाएगा। ताकि दावे और आपत्तियों को आमंत्रित कर उनका निस्तारण किया जा सके। पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाया जा सके।
तहसील क्षेत्र के जिन 244 गांवों के किसानों के नाम ओलावृष्टि से फसल क्षति की मुआवजा सूची में शामिल हैं उन किसानों को 5 अक्टूबर से मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा लेकिन यह मुआवजा राशि सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके बारे में सत्यापन हो चुका होगा। यह जानकारी उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि 12-13 दिसंबर को संभल जिले की संभल तहसील में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई थी। इसमें लेखपालों ने जो सूची बनाई उसमें 244 राजस्व ग्रामों के 25454 किसानों के नाम हैं। इसमें कुछ अपात्र हैं उन्हें छोड़कर सभी किसानों को ओलावृष्टि की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि इन दिनों ग्रामवार प्रभावित किसानों की सूची के सत्यापन का काम चल रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद वितरण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में ओलावृष्टि से पीड़ित हुए किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। किसान संगठनों को भी देखने के लिए दी जाएगी। अगर कोई अपात्र है तो उसके बारे में आपत्ति दाखिल की जा सकेगी। आपत्ति का निस्तारण राजस्व विभाग करेगा। पांच अक्टूबर से मुआवजा राशि का वितरण होगा।
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तहसील क्षेत्र के जिन 244 गांवों के किसानों के नाम ओलावृष्टि से फसल क्षति की मुआवजा सूची में शामिल हैं उन किसानों को 5 अक्टूबर से मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा लेकिन यह मुआवजा राशि सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके बारे में सत्यापन हो चुका होगा। यह जानकारी उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने दी।
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उन्होंने बताया कि 12-13 दिसंबर को संभल जिले की संभल तहसील में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई थी। इसमें लेखपालों ने जो सूची बनाई उसमें 244 राजस्व ग्रामों के 25454 किसानों के नाम हैं। इसमें कुछ अपात्र हैं उन्हें छोड़कर सभी किसानों को ओलावृष्टि की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि इन दिनों ग्रामवार प्रभावित किसानों की सूची के सत्यापन का काम चल रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद वितरण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में ओलावृष्टि से पीड़ित हुए किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। किसान संगठनों को भी देखने के लिए दी जाएगी। अगर कोई अपात्र है तो उसके बारे में आपत्ति दाखिल की जा सकेगी। आपत्ति का निस्तारण राजस्व विभाग करेगा। पांच अक्टूबर से मुआवजा राशि का वितरण होगा।