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Sambhal News: शारिक साटा के दो गुर्गों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
Fri, 18 Apr 2025 01:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 18 Apr 2025 01:58 AM IST
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संभल। बवाल में हुईं चार हत्याओं में आरोपी बनाए गए शारिक शाटा के गुर्गे गुलाम और मुल्ला अफरोज के खिलाफ एसआईटी ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि तीसरे गुर्गे वारिश की चार्जशीट भी जल्द दाखिल की जाएगी। तीनों आरोपी जेल में बंद हैं।
24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इसमें मोहल्ला कोटगर्वी निवासी नईम, अयान, तुर्तीपुर इल्हा निवासी कैफ, सरायतरीन निवासी बिलाल और हयातनगर निवासी रोमान की मौत हो गई थी। इसमें रोमान के परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के शव सुपुर्द ए खाक कर दिया था। जबकि चार मृतकों के परिजनों ने अलग-अलग तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की तो शारिक साटा गिरोह द्वारा बवाल में गोली चलाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने पहली गिरफ्तारी मुल्ला अफरोज की थी। जिसने बवाल में गुलाम और वारिस के शामिल होने की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया था कि बवाल में गोली चलाने के लिए गिरोह के सरगना शारिक साटा ने कहा था। शारिक साटा न ही हथियार मुहैया कराकर कहा था कि गोली ऐसी चलाई जाए, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह खराब हो जाए और कर्फ्यू लग जाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत एकत्र किए और चार्जशीट फाइल की है।
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आठ मुकदमों में दाखिल हो गईं चार्जशीट, अभी चार मामलों में दाखिल होनी बाकी
24 नवंबर को हुए बवाल में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें चार हत्या, सात बवाल और एक जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस अब तक बवाल के छह और दो हत्या के मामलों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जबकि दो हत्या, एक बवाल और एक जान जानलेवा हमले से जुड़े मामले की चार्जशीट दाखिल होनी है। एसपी का कहना है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सभी मामलों में जल्द चार्जशीट दाखिल की जानी है। एसआईटी इस पर काम कर रही है।
जिस मुकदमे में सांसद आरोपी, उस चार्जशीट को दाखिल होने में लग सकता है समय
जामा मस्जिद पर हुए बवाल में एक मुकदमे में सांसद जियाउर्रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को आरोपी बनाया गया था। मामले में सदर जफर अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जबकि सांसद हाईकोर्ट चले गए थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है। हालांकि उनको बीएनएसएस 35 के तहत नोटिस दे दिया गया है। जिसमें वह बयान भी दर्ज करा चुके हैं। सुहेल इकबाल को नोटिस तामील नहीं कराया गया है। इस मामले की चार्जशीट दाखिल करने में समय लग सकता है।
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24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इसमें मोहल्ला कोटगर्वी निवासी नईम, अयान, तुर्तीपुर इल्हा निवासी कैफ, सरायतरीन निवासी बिलाल और हयातनगर निवासी रोमान की मौत हो गई थी। इसमें रोमान के परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के शव सुपुर्द ए खाक कर दिया था। जबकि चार मृतकों के परिजनों ने अलग-अलग तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की तो शारिक साटा गिरोह द्वारा बवाल में गोली चलाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने पहली गिरफ्तारी मुल्ला अफरोज की थी। जिसने बवाल में गुलाम और वारिस के शामिल होने की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया था कि बवाल में गोली चलाने के लिए गिरोह के सरगना शारिक साटा ने कहा था। शारिक साटा न ही हथियार मुहैया कराकर कहा था कि गोली ऐसी चलाई जाए, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह खराब हो जाए और कर्फ्यू लग जाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत एकत्र किए और चार्जशीट फाइल की है।
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आठ मुकदमों में दाखिल हो गईं चार्जशीट, अभी चार मामलों में दाखिल होनी बाकी
24 नवंबर को हुए बवाल में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें चार हत्या, सात बवाल और एक जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस अब तक बवाल के छह और दो हत्या के मामलों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जबकि दो हत्या, एक बवाल और एक जान जानलेवा हमले से जुड़े मामले की चार्जशीट दाखिल होनी है। एसपी का कहना है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सभी मामलों में जल्द चार्जशीट दाखिल की जानी है। एसआईटी इस पर काम कर रही है।
जिस मुकदमे में सांसद आरोपी, उस चार्जशीट को दाखिल होने में लग सकता है समय
जामा मस्जिद पर हुए बवाल में एक मुकदमे में सांसद जियाउर्रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को आरोपी बनाया गया था। मामले में सदर जफर अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जबकि सांसद हाईकोर्ट चले गए थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है। हालांकि उनको बीएनएसएस 35 के तहत नोटिस दे दिया गया है। जिसमें वह बयान भी दर्ज करा चुके हैं। सुहेल इकबाल को नोटिस तामील नहीं कराया गया है। इस मामले की चार्जशीट दाखिल करने में समय लग सकता है।