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Sambhal News: भाजपा नेता राजेश सिंघल की रिपोर्ट निरस्त कराने की याचिका खारिज
Fri, 25 Jul 2025 01:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 25 Jul 2025 01:25 AM IST
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संभल। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल, उनके भाई कपिल सिंघल सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट को निरस्त कराने की याचिका को ने खारिज कर दिया है। इससे भाजपा नेता के परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल व समर्थकों द्वारा मोहल्ला दुर्गा कालोनी के अंशु शर्मा पर छह अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि अंशु शर्मा ने राजेश सिंघल को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। जेल से आने के बाद अंशु शर्मा ने साक्ष्य इकट्ठा कर व सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल होने के बाद न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने आदेश पारित कर भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल व अन्य 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। 14 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज की गई। इसकी विवेचना की गई तो अंशु शर्मा के खिलाफ की अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई, जिसके बाद अंशु शर्मा ने एसपी, डीआईजी, एडीजी और मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर शिकायती पत्र देते हुए पुन: जांच की मांग की। पुन: जांच की मांग को देखते हुए भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल व परिवार के लगभग आधा दर्जन लोगों ने रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग उच्च न्यायालय के समक्ष रखी लेकिन न्यायालय ने अपराध किए जाने का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया है।
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भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल व समर्थकों द्वारा मोहल्ला दुर्गा कालोनी के अंशु शर्मा पर छह अक्टूबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि अंशु शर्मा ने राजेश सिंघल को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। जेल से आने के बाद अंशु शर्मा ने साक्ष्य इकट्ठा कर व सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल होने के बाद न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने आदेश पारित कर भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल व अन्य 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। 14 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज की गई। इसकी विवेचना की गई तो अंशु शर्मा के खिलाफ की अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई, जिसके बाद अंशु शर्मा ने एसपी, डीआईजी, एडीजी और मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर शिकायती पत्र देते हुए पुन: जांच की मांग की। पुन: जांच की मांग को देखते हुए भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल व परिवार के लगभग आधा दर्जन लोगों ने रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग उच्च न्यायालय के समक्ष रखी लेकिन न्यायालय ने अपराध किए जाने का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग को खारिज कर दिया है।
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