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Sambhal News: पुलिस टीम पर फायर करने के मामले में एक आरोपी को छह वर्ष आठ माह की सजा
Mon, 24 Mar 2025 11:44 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Mon, 24 Mar 2025 11:44 PM IST
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चंदौसी। न्यायालय ने संभल पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करने के मामले में एक आरोपी को छह वर्ष आठ माह के कठोर कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला कोतवाली संभल थाना नखासा क्षेत्र का है।
थाना नखासा के तत्कालीन उप निरीक्षक हरपाल सिंह आठ जनवरी 2016 की शाम टीम के साथ गश्त पर थे। वह गांव मढली खानपुर व पल्था नाहरठैर, जलालपुर व मैमूदर इम्मा से होते हुए मुख्य मार्ग पर आ रहे थे। जब ये लोग चौराहे पर पहुंचे तो दीपा सराय की ओर से कुछ लोग आते दिखाई दिए। टॉर्च की रोशनी में इन लोगों को टोका और रुकने के लिए कहा। तब इन लोगों ने गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जिसमें आरोपी फहीम पुत्र पुत्र अय्यूब निवासी थामला थाना बिलारी जिला मुरादाबाद भी शामिल था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद फहीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी के न्यायालय में हुई। एसपीओ धनन्जय पाण्डेय ने बताया कि फहीम को न्यायालय ने छह वर्ष आठ माह के कठोर कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना नखासा के तत्कालीन उप निरीक्षक हरपाल सिंह आठ जनवरी 2016 की शाम टीम के साथ गश्त पर थे। वह गांव मढली खानपुर व पल्था नाहरठैर, जलालपुर व मैमूदर इम्मा से होते हुए मुख्य मार्ग पर आ रहे थे। जब ये लोग चौराहे पर पहुंचे तो दीपा सराय की ओर से कुछ लोग आते दिखाई दिए। टॉर्च की रोशनी में इन लोगों को टोका और रुकने के लिए कहा। तब इन लोगों ने गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जिसमें आरोपी फहीम पुत्र पुत्र अय्यूब निवासी थामला थाना बिलारी जिला मुरादाबाद भी शामिल था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद फहीम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदौसी के न्यायालय में हुई। एसपीओ धनन्जय पाण्डेय ने बताया कि फहीम को न्यायालय ने छह वर्ष आठ माह के कठोर कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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