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Sambhal News: तत्कालीन ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव समेत पांच लोगों से होगी 141560 रुपये की वसूली
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संभल। विकास खंड पवांसा के गांव अमाबती कुतुबपुर में वर्ष 2017 में कराए गए विकास कार्यो में सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव और तत्कालीन तकनीकी सहायक समेत पांच लोगों से मामले की जांच के बाद जिलाधिकारी ने वसूली के आदेश जारी किए हैं। इन पांचों से 141560 रुपये की वसूली होगी।
गांव अमाबती कुतुबपुर में 2017 की ग्राम प्रधान भूरी ने तत्कालीन पंचायत सचिव इरफान हुसैन (वर्तमान में बुलंद शहर जिले के सहायक विकास अधिकारी) तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुहैल खान, अबरार अहमद और तत्कालीन तकनीकी सहायक नरेंद्र सिंह के साथ मिलकर निर्माण कार्य कराए थे। निर्माण कार्यो में गड़बड़ी की शिकायत होने के बाद इस मामले में जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी और चंदौसी के नलकूप सहायक अभियंता को जांच के आदेश दिए थे। जांच अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को साक्ष्य उपलब्ध कराए गए।
जांच में पाया गया कि पांचों ने मिलीभगत करके 141560 रुपये काम नहीं कराया है। डीएम ने आदेश जारी करके ग्राम प्रधान भूरी को 68187, तत्कालीन पंचायत सचिव इरफान हुसैन (वर्तमान में बुलंद शहर जिले के सहायक विकास अधिकारी) को 3420रुपये, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुहैल खान 1766 रुपये, अबरार अहमद 63000 रुपये और तत्कालीन तकनीकी सहायक नरेंद्र सिंह 5187 रुपये जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं। जमा नहीं करने पर यह धनराशि भू-राजस्व से वसूले जाने के निर्देश दिए हैं।
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गांव अमाबती कुतुबपुर में 2017 की ग्राम प्रधान भूरी ने तत्कालीन पंचायत सचिव इरफान हुसैन (वर्तमान में बुलंद शहर जिले के सहायक विकास अधिकारी) तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुहैल खान, अबरार अहमद और तत्कालीन तकनीकी सहायक नरेंद्र सिंह के साथ मिलकर निर्माण कार्य कराए थे। निर्माण कार्यो में गड़बड़ी की शिकायत होने के बाद इस मामले में जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी और चंदौसी के नलकूप सहायक अभियंता को जांच के आदेश दिए थे। जांच अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को साक्ष्य उपलब्ध कराए गए।
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जांच में पाया गया कि पांचों ने मिलीभगत करके 141560 रुपये काम नहीं कराया है। डीएम ने आदेश जारी करके ग्राम प्रधान भूरी को 68187, तत्कालीन पंचायत सचिव इरफान हुसैन (वर्तमान में बुलंद शहर जिले के सहायक विकास अधिकारी) को 3420रुपये, तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुहैल खान 1766 रुपये, अबरार अहमद 63000 रुपये और तत्कालीन तकनीकी सहायक नरेंद्र सिंह 5187 रुपये जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं। जमा नहीं करने पर यह धनराशि भू-राजस्व से वसूले जाने के निर्देश दिए हैं।
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