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पति की गैर इरादतन हत्या के आरोप में पत्नी को सात साल की सजा

Tue, 24 Nov 2020 11:20 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2020 11:20 PM IST
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Wife sentenced to seven years on charges of culpable homicide of husband
पति की गैर इरादतन हत्या के आरोप में पत्नी को सात साल की सजा
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सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 11) ललिता गुप्ता ने पति की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को दोषी मानकर उसे सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि बड़गांव थाना क्षेत्र के चंदपुर मजबता निवासी सुधीर सिंह की शादी हरियाणा निवासी पूनम के साथ 12 वर्ष पूर्व हुई थी। दोनों में आए दिन झगड़ा होता रहता था। इसी कारण 18 अप्रैल 2017 को दोनों में विवाद हुआ। पूनम ने डंडे से सुधीर की पिटाई कर दी, जिसके कारण सुधीर की तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट सुधीर के भाई ने थाना बड़गांव में आरोपी पूनम के खिलाफ दर्ज कराई थी। विवेचना उपरांत पुलिस ने गैर इरादतन हत्या होने का आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 11) ललिता गुप्ता की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत अदालत ने आरोपी पूनम को दोषी माना। अदालत ने पूनम को सात साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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