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Saharanpur News: पॉक्सो एक्ट में दो को आजीवन कारावास
Tue, 13 May 2025 12:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 13 May 2025 12:41 AM IST
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सहारनपुर। पॉक्सो एक्ट के दो दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई है। दोषियों पर एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा इसी मामले में एक महिला को 20 साल की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माना लगा है।
मामले के मुताबिक, वादी ने थाना नकुड़ पर तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि वह अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ 10 मार्च 2019 को रिश्तेदारी में शादी में गई थी। शादी में ही विक्रम उर्फ विक्की अपनी पत्नी व साली मीनाक्षी के साथ मौजूद था। विक्की रात दस बजे खाना खाते हुए उसकी बेटी के इर्द-गिर्द घूम रहा था। खाना खाने के बाद सभी डीजे के पास कुर्सी बिछाकर बैठ गए। जहां से मीनाक्षी उसकी बेटी को शौच के बहाने शादी समारोह से बाहर ले गई। काफी दूर ले जाने के बाद मीनाक्षी ने फोन करके विक्की को बुलाया।
इसके बाद किशोरी को जबरदस्ती कार में बैठाकर में अपने घर शुक्रताल ले गए। वहां पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। यह घटना करीब 11.30 बजे से 2.30 बजे तक की है। संवाद
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मामले के मुताबिक, वादी ने थाना नकुड़ पर तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि वह अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ 10 मार्च 2019 को रिश्तेदारी में शादी में गई थी। शादी में ही विक्रम उर्फ विक्की अपनी पत्नी व साली मीनाक्षी के साथ मौजूद था। विक्की रात दस बजे खाना खाते हुए उसकी बेटी के इर्द-गिर्द घूम रहा था। खाना खाने के बाद सभी डीजे के पास कुर्सी बिछाकर बैठ गए। जहां से मीनाक्षी उसकी बेटी को शौच के बहाने शादी समारोह से बाहर ले गई। काफी दूर ले जाने के बाद मीनाक्षी ने फोन करके विक्की को बुलाया।
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इसके बाद किशोरी को जबरदस्ती कार में बैठाकर में अपने घर शुक्रताल ले गए। वहां पर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। यह घटना करीब 11.30 बजे से 2.30 बजे तक की है। संवाद
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