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Saharanpur News: लापरवाही पर दो कानूनगो निलंबित, एक को नोटिस
Thu, 30 Jul 2026 01:23 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 30 Jul 2026 01:23 AM IST
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सहारनपुर। जिलाधिकारी ने दो कानूनगो को निलंबित किया है। साथ ही सदर तहसील में तैनात एक कानूनगो को नोटिस जारी किया है। पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। कानूनगो हरिओम पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने में हेराफेरी के आरोप हैं। वहीं नकुड़ तहसील में तैनात दो कानूनगो सुल्तान सिंह और सतेंद्र कुमार को निलंबित किया गया है।
पहला मामला सदर तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो हरिओम का है। आरोप है कि कानूनगो ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। मामला खसरा नंबर 25 के रकबा 7-14-0 का है। मामले के मुताबिक मृतक ताहिर हसन के पुत्र मतलूब हसन के तीनों बेटे जाकिर हसन, मजाहिर हसन और शाकिर हसन का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना था। तीनों के ही पाकिस्तान चले जाने की आशंका है। ऐसे में मामला शत्रु संपत्ति का बनता है। आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी कानूनगो हरिओम ने राजस्व अभिलेखों में मात्र एक ही वारिस का नाम दर्ज किया। न्यायालय ने आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर रजिस्ट्रार कानूनगो के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी ने 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
वहीं दूसरा मामला तहसील नकुड़ क्षेत्र से संबंधित है। तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो सुल्तान सिंह और सतेंद्र कुमार को भी निलंबित किया गया है। मामला तहसील क्षेत्र के गांव रजबा रजबी के खसरा नंबर 98, 94, 220 का है। रकबे के पट्टे कुछ लोगों को आवंटित हुए थे। वर्ष 2005 में शासन ने उन पट्टों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आदिल व अन्य पट्टाधारकों ने शासन के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने आवंटित पट्टों के खारिज होने संबंधी पत्रावली तलब की।
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पत्रावली न्यायालय में न मिलने के बाद दोनों ने लिखित जानकारी न्यायालय को उपलब्ध कराई। इसके कुछ समय बाद पत्रावलियां तहसील में पाई गई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को संबंधित राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने सुल्तान सिंह व सतेंद्र कुमार को निलंबित कर उन्हें रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय नकुड़ से संबद्ध कर दिया है। इसमें सुल्तान सिंह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि सतेंद्र कुमार 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे।
नकुड़ तहसील में तैनात दो कानूनगो को निलंबित कर रजिस्ट्रार कार्यालय से संबद्ध किया गया है। वहीं, सदर तहसील में तैनात कानूनगो को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
- संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन
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पहला मामला सदर तहसील में तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो हरिओम का है। आरोप है कि कानूनगो ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। मामला खसरा नंबर 25 के रकबा 7-14-0 का है। मामले के मुताबिक मृतक ताहिर हसन के पुत्र मतलूब हसन के तीनों बेटे जाकिर हसन, मजाहिर हसन और शाकिर हसन का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना था। तीनों के ही पाकिस्तान चले जाने की आशंका है। ऐसे में मामला शत्रु संपत्ति का बनता है। आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बाद भी कानूनगो हरिओम ने राजस्व अभिलेखों में मात्र एक ही वारिस का नाम दर्ज किया। न्यायालय ने आदेश के अनुपालन में लापरवाही बरतने पर रजिस्ट्रार कानूनगो के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी ने 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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वहीं दूसरा मामला तहसील नकुड़ क्षेत्र से संबंधित है। तैनात रजिस्ट्रार कानूनगो सुल्तान सिंह और सतेंद्र कुमार को भी निलंबित किया गया है। मामला तहसील क्षेत्र के गांव रजबा रजबी के खसरा नंबर 98, 94, 220 का है। रकबे के पट्टे कुछ लोगों को आवंटित हुए थे। वर्ष 2005 में शासन ने उन पट्टों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आदिल व अन्य पट्टाधारकों ने शासन के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने आवंटित पट्टों के खारिज होने संबंधी पत्रावली तलब की।
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पत्रावली न्यायालय में न मिलने के बाद दोनों ने लिखित जानकारी न्यायालय को उपलब्ध कराई। इसके कुछ समय बाद पत्रावलियां तहसील में पाई गई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को संबंधित राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने सुल्तान सिंह व सतेंद्र कुमार को निलंबित कर उन्हें रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय नकुड़ से संबद्ध कर दिया है। इसमें सुल्तान सिंह 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे, जबकि सतेंद्र कुमार 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे।
नकुड़ तहसील में तैनात दो कानूनगो को निलंबित कर रजिस्ट्रार कार्यालय से संबद्ध किया गया है। वहीं, सदर तहसील में तैनात कानूनगो को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
- संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन