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Saharanpur: किशोरी से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, अदालत ने दो भाइयों को सुनाई सजा, ये था मामला

Tue, 12 Sep 2023 05:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Tue, 12 Sep 2023 05:05 PM IST
सार

Saharanpur News : किशोरी से छेड़छाड़ करना दो भाइयों को भारी पड़ गया। अदालत ने दोनों भाइयों को सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला क्या था।

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Saharanpur News: Two brothers imprisoned in molestation case
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सहारनपुर में छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दो भाइयों को सजा सुनाई है। इनमें एक को तीन और दूसरे को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि 20 जून 2018 को पीड़ित पक्ष ने थाना कुतुबशेर में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में आमिर, आरिफ और आसिफ निवासी उत्तम विहार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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इस मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या 14 ने आरिफ को पांच वर्ष और आमिर को तीन वर्ष के कारावास सजा सुनाई है, जबकि आसिफ को दोष मुक्त किया है।

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