Saharanpur: किशोरी से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, अदालत ने दो भाइयों को सुनाई सजा, ये था मामला
Saharanpur News : किशोरी से छेड़छाड़ करना दो भाइयों को भारी पड़ गया। अदालत ने दोनों भाइयों को सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला क्या था।
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सहारनपुर में छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दो भाइयों को सजा सुनाई है। इनमें एक को तीन और दूसरे को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने बताया कि 20 जून 2018 को पीड़ित पक्ष ने थाना कुतुबशेर में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में आमिर, आरिफ और आसिफ निवासी उत्तम विहार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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इस मामले में गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या 14 ने आरिफ को पांच वर्ष और आमिर को तीन वर्ष के कारावास सजा सुनाई है, जबकि आसिफ को दोष मुक्त किया है।
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