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Saharanpur News: गैंगस्टर के दोषी सगे भाइयों को तीन वर्ष का कारावास
Tue, 17 Sep 2024 03:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 17 Sep 2024 03:20 AM IST
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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर के के दोषी दो सगे भाईयों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, जनपद शामली के थाना कैराना क्षेत्र की नाहिद कॉलोनी निवासी अमिश और आदिल सगे भाई हैं। दोनों गिरोह बनाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। इसके साथ ही अवैध हथियारों की सप्लाई भी करते थे। कोतवाली नकुड़ पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश कर जेल भेजा था। इसके पश्चात इनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, जनपद शामली के थाना कैराना क्षेत्र की नाहिद कॉलोनी निवासी अमिश और आदिल सगे भाई हैं। दोनों गिरोह बनाकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। इसके साथ ही अवैध हथियारों की सप्लाई भी करते थे। कोतवाली नकुड़ पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश कर जेल भेजा था। इसके पश्चात इनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। सोमवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोषियों को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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