फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Three get life imprisonment for murder of married woman

Saharanpur News: विवाहिता की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

Tue, 07 Jul 2026 01:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 07 Jul 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Three get life imprisonment for murder of married woman
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सहारनपुर। विवाहिता की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने पति सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पति सौरभ, ससुर नरेंद्र व सास सुदेश पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
धर्मपाल ने थाना नकुड़ में लिखित तहरीर दी थी। बताया कि बेटी सुमन की शादी आठ दिसंबर 2019 को सौरभ निवासी ग्राम पदम नगली थाना नकुड़ के साथ हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही बेटी के ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। साथ ही आस-पड़ोस में होने वाली शादी का हवाला देते हुए कम दहेज लाने पर तानाकशी करते थे। बेटी के साथ कई मारपीट भी की गई। इस संबंध में सुमन ने अपने परिजनों को कई बार जानकारी भी दी।
विज्ञापन

गला दबाकर की गई थी हत्या
धर्मपाल ने बताया कि आठ फरवरी 2020 को बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बताया कि उनकी बेटी को हार्टअटैक आया है। उसकी मृत्यु हो गई है। जब वे मौके पर पहुंचे तो बेटी के गले पर दबाने के निशान थे। जब इस संबंध में ससुराल पक्ष से पूछा तो उन्होंने हार्टअटैक से इन्कार करते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात कही। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने मौके से सफेद कपड़े का पुलिंदा व जूट की रस्सी समेत अन्य साक्ष्य बरामद किए। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया गया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed