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Saharanpur News: चोरी के अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को सजा
Sun, 07 Apr 2024 01:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 07 Apr 2024 01:56 AM IST
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देवबंद। एसीजेएम की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व हुई चोरी के दो अलग-अलग मामलों में तीन दोषियों को तीन वर्ष का कारावास भुगतने की सजा सुनाई है। तीनों दोषी सहारनपुर जेल में ही बंद हैं।
सहायक अभियोजन अधिकारी मो. अहमद ने बताया कि जून 2021 में देवबंद के मकरबा चौक पर कई दुकानों में चोरी हुई थी। जिसमें पुलिस ने जाहिद पुत्र रमजान निवासी गांव भनेड़ा की तहरीर पर अज्ञात में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में जनपद शाहजहांपुर के ईसोपुर निवासी दो भाइयों रामपाल उर्फ पवन व शिवकुमार पुत्रगण मान सिंह को गिरफ्तार किया था। शनिवार को एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए रामपाल व शिवकुमार को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास और तीन हजार का अर्थदंड लगाया है।
वहीं, जनवरी 2021 को गुनारसी गांव निवासी राकेश पुत्र सरजीत की भैंस चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज किया था। तफ्तीश दौरान इशरार पुत्र इशहाक निवासी जनपद मेरठ का नाम सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अदालत ने दोषी इस्हाक को 2 वर्ष 9 माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी मो. अहमद ने बताया कि जून 2021 में देवबंद के मकरबा चौक पर कई दुकानों में चोरी हुई थी। जिसमें पुलिस ने जाहिद पुत्र रमजान निवासी गांव भनेड़ा की तहरीर पर अज्ञात में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में जनपद शाहजहांपुर के ईसोपुर निवासी दो भाइयों रामपाल उर्फ पवन व शिवकुमार पुत्रगण मान सिंह को गिरफ्तार किया था। शनिवार को एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए रामपाल व शिवकुमार को दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास और तीन हजार का अर्थदंड लगाया है।
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वहीं, जनवरी 2021 को गुनारसी गांव निवासी राकेश पुत्र सरजीत की भैंस चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज किया था। तफ्तीश दौरान इशरार पुत्र इशहाक निवासी जनपद मेरठ का नाम सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अदालत ने दोषी इस्हाक को 2 वर्ष 9 माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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