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हाईकोर्ट के आदेश के बाद पति के साथ चली गई युवती

Mon, 02 Nov 2020 09:35 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2020 09:35 PM IST
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The girl went away with her husband after the High Court order
सहारनपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद नागल क्षेत्र के रहने वाले युवक और युवती अब एक साथ रह सकेंगे। अलग-अलग वर्ग से होने के कारण युवती के परिजन विरोध कर रहे थे। युवती को नजरबंद रखने का भी आरोप परिजनों पर लगा था। यह मामला हाईकोर्ट में गया तो युवती को पेश होने के कहा गया। पुलिस की मदद से इसी महीने उसे हाईकोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे अपनी मर्जी से रहने की स्वतंत्रता दे दी गई।
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नागल क्षेत्र में एक युवती पूजा उर्फ जोया ने घर से भागकर दूसरे धर्म के युवक शावेज से शादी कर ली थी। जब परिवार के लोगों को पता चला तो वे उसे पकड़कर ले आए थे। आरोप था कि युवती को नजरबंद करके रखा गया। इस मामले में दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट ने युवती को पेश करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बालिग लड़का या लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। इस मामले में पेश हुई युवती ने पति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। इस पर उसे अपनी मर्जी से जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। अब इस युवती के गांव के कुछ लोगों ने बताया कि पूजा उर्फ जोया पति के साथ ही कहीं रह रही है।
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