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Saharanpur News: मृतक के परिजनों को 93 लाख 12 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा

Mon, 11 Nov 2024 12:16 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Mon, 11 Nov 2024 12:16 AM IST
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The family of the deceased will get a compensation of Rs 93 lakh 12 thousand
सहारनपुर। महानगर के सर्किट हाऊस रोड निवासी युवक की हरियाणा की जगाधरी में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले अदालत ने मृतक के परिजनों को 93 लाख 12 हजार रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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एक कंपनी की कार की टक्कर से युवक की मौत हो गई थी। परिजनों ने मामले में अदालत में केस दायर किया था। घटना 14 दिसंबर 2022 में हुई थी। सर्किट हाऊस रोड निवासी रवि कुमार हरियाणा के जगाधरी में किसी काम से गए हुए थे।
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उनको एक कंपनी की कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मृतक के भाई राजीव ने मोटर दुर्घटना अधिकरण के पीठासीन अधिकारी (न्यायाधीश) अंबर रावत की अदालत में मुकदमा दायर किया था। दो वर्ष चले मुकदमे की परिजनों ने अदालत में मजबूत पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने कंपनी के चालक और अधिकारियों की लापरवाही मानी।
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