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Saharanpur News: दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की सजा
Tue, 08 Jul 2025 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 08 Jul 2025 12:35 AM IST
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सहारनपुर। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी सोमपाल निवासी लेबर काॅलोनी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी ने थाना कुतुबशेर में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि सोमपाल ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले की जांच की। जांच करने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद चार्जशीट को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-13 में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।
उधर, दूसरे मामले में अदालत ने पुलिस पर फायरिंग करने और गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता कानून के तहत दोषी राशिद को चार वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर 3.07 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना गंगोह पुलिस ने कल्लू, फरमान निवासी मोहल्ला कुरैशियान, निसार, इंतजार, कय्यूम, राशिद, इश्तयाक और सद्दाम निवासी बाढ़ी माजरा गंगोह के खिलाफ जान से मारने और संरक्षित पशु वध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद मामले को अपर जिला सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत में दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी राशिद को सजा सुनाई है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई जारी है।
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वादी ने थाना कुतुबशेर में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि सोमपाल ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले की जांच की। जांच करने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद चार्जशीट को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-13 में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।
उधर, दूसरे मामले में अदालत ने पुलिस पर फायरिंग करने और गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता कानून के तहत दोषी राशिद को चार वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर 3.07 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना गंगोह पुलिस ने कल्लू, फरमान निवासी मोहल्ला कुरैशियान, निसार, इंतजार, कय्यूम, राशिद, इश्तयाक और सद्दाम निवासी बाढ़ी माजरा गंगोह के खिलाफ जान से मारने और संरक्षित पशु वध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद मामले को अपर जिला सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत में दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी राशिद को सजा सुनाई है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई जारी है।
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