फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   The court sentenced the accused of rape and POCSO Act to 20 years of imprisonment

Saharanpur News: दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

Tue, 08 Jul 2025 12:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 08 Jul 2025 12:35 AM IST
विज्ञापन
The court sentenced the accused of rape and POCSO Act to 20 years of imprisonment
सहारनपुर। अदालत ने दुष्कर्म के दोषी सोमपाल निवासी लेबर काॅलोनी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


वादी ने थाना कुतुबशेर में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि सोमपाल ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले की जांच की। जांच करने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद चार्जशीट को अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-13 में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।


उधर, दूसरे मामले में अदालत ने पुलिस पर फायरिंग करने और गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता कानून के तहत दोषी राशिद को चार वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर 3.07 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना गंगोह पुलिस ने कल्लू, फरमान निवासी मोहल्ला कुरैशियान, निसार, इंतजार, कय्यूम, राशिद, इश्तयाक और सद्दाम निवासी बाढ़ी माजरा गंगोह के खिलाफ जान से मारने और संरक्षित पशु वध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद मामले को अपर जिला सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत में दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी राशिद को सजा सुनाई है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed