फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   The case of land grabbing by the former benefit was dismissed as illegal.

Saharanpur News: पूर्व एमएलसी द्वारा जमीन कब्जाने के मामले में जमानत अर्जी खारिज

Sun, 17 May 2026 01:11 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
The case of land grabbing by the former benefit was dismissed as illegal.
अदालत से
विज्ञापन

-पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला द्वारा फर्जी बैनामे से जमीन हड़पने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 मोहित शर्मा की अदालत ने जमीन कब्जाने समेत अन्य धाराओं के आरोपी मोहम्मद इमरान और अश्वनी की जमानत याचिका खारिज की है।
वादी मेघराज ने थाना मिर्जापुर में तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि इकबाल उर्फ बाला ने वर्ष 2011 में जब वह एमएलसी थे, उनकी पत्नी सविता की जमीन जो दिल्ली-यमुनोत्री रोड पर स्थित है। उसका पांच बीघा के बैनामे की बात करके 49 बीघा जमीन का धोखाधड़ी से बैनामा करा लिया था। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उनकी सारी जमीन धोखे से विपक्षियों ने अपने नाम करा ली है। जब उन्होंने इकबाल को जमीन पर कब्जा नहीं दिया तो आरोप है कि इकबाल ने वर्ष 2014 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया।
विज्ञापन

मामले से वह अदालत से बरी हो गया। वर्ष 2019 में अधिकारियों के आदेश से इकबाल उर्फ बाला व उनके लड़के और नौकरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद से ही उन्हें जमीन पर से कब्जा छोड़ने व मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप लगाया कि विपक्षियों ने सलमान से साजिश करके उनके व उनकी पत्नी के खिलाफ झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया। यह भी आरोप है कि इमरान और अश्वनी उसके पास आए और उसे पूर्व एमएलसी के बेटों के पास ले गए। वहां जान से मारने की धमकी और मुकदमा वापस लेने को कहा गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिक की दर्ज की।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोपी अश्वनी और मोहम्मद इमरान ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने जमानत याचिका का विरोध किया। कहा की घटना की अवधि में आरोपियों की सीडीआर से सभी की मौजूदगी एक साथ पाई जा रही है। इससे आरोपियों की घटना स्थल पर मौजूद होने की पुष्टि भी होती है। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 5 मोहित शर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपी इमरान एवं अश्विनी की जमानत याचिका निरस्त की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed