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Saharanpur News: अपहरण के मामले में दोषी को सात वर्ष की सजा

Sat, 20 Sep 2025 12:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 20 Sep 2025 12:53 AM IST
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The accused was sentenced to seven years in prison for the kidnapping case.
सहारनपुर। अदालत ने अपहरण के मामले में दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी अनुज के ऊपर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी ने उसकी पुत्री को बहलाफुसला कर ले जाने का आरोप लगाते हुए नकुड़ थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की थी। इसके बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-एक में जारी थी। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है। उधर, दूसरे मामले में अदालत ने नशा तस्करी के दोषी अहसान को दो वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वादी उप निरीक्षक राहुल कुमार थाना चिलकाना की सूचना पर पुलिस ने अहसान के कब्जे से दो किलो डोडा पोस्त बरामद किया था। विवेचना के बाद मामले को अदालत में दाखिल किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
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