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Saharanpur News: सांसद चंद्रशेखर पर हमले के आरोपी गुंडा एक्ट में निरुद्ध
Wed, 07 Aug 2024 03:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 07 Aug 2024 03:51 AM IST
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देवबंद। पुलिस ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हमले के चार आरोपियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत निरुद्ध किया है। चारों लोग सुसंगठित गिरोह बनाकर समाज में भय उत्पन्न करने का कार्य कर रहे थे।
रणखंडी गांव निवासी विक्की उर्फ विकास पुत्र प्रीतम, लविश उर्फ अभिषेक पुत्र बिजेंद्र, प्रशांत पुत्र विक्रम और हरियाणा के जनपद करनाल थाना निसिंग क्षेत्र के गौदर गांव निवासी विकास उर्फ विक्की सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हमले में शामिल थे। पुलिस ने मंगलवार को इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत निरुद्ध किया है। चारों आरोपियों ने पिछले वर्ष जून माह में चंद्रशेखर आजाद पर उस समय जानलेवा हमला किया था। जब वह एक अधिवक्ता के यहां शोकसभा में शामिल होकर लौट रहे थे। चंद्रशेखर आजाद की कार पर कई राउंड फायरिंग की गई थी। जिसमें वह घायल भी हुए थे।
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रणखंडी गांव निवासी विक्की उर्फ विकास पुत्र प्रीतम, लविश उर्फ अभिषेक पुत्र बिजेंद्र, प्रशांत पुत्र विक्रम और हरियाणा के जनपद करनाल थाना निसिंग क्षेत्र के गौदर गांव निवासी विकास उर्फ विक्की सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हमले में शामिल थे। पुलिस ने मंगलवार को इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत निरुद्ध किया है। चारों आरोपियों ने पिछले वर्ष जून माह में चंद्रशेखर आजाद पर उस समय जानलेवा हमला किया था। जब वह एक अधिवक्ता के यहां शोकसभा में शामिल होकर लौट रहे थे। चंद्रशेखर आजाद की कार पर कई राउंड फायरिंग की गई थी। जिसमें वह घायल भी हुए थे।
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