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Saharanpur: सांप्रदायिक टिप्पणी करने पर शिक्षिका निलंबित
Fri, 16 Sep 2022 11:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Sep 2022 11:57 PM IST
सार
प्राथमिक विद्यालय सादपुर की सहायक अध्यापिका नाज परवीन को साथी शिक्षिका के साथ झगड़े में सांप्रदायिक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। विभाग ने उन्हें दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है।
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जांच करती पुलिस।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
प्राथमिक विद्यालय सादपुर की सहायक अध्यापिका नाज परवीन को साथी शिक्षिका के साथ झगड़े में सांप्रदायिक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। विभाग ने उन्हें दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है, साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी नकुड़ को मामले में जांच अधिकारी बनाया गया है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबरीष कुमार ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय सादपुर में तीन सहायक अध्यापक हैं। विगत दिनों किसी बात को लेकर नाज परवीन का अपनी साथी सहायक शिक्षिका के साथ बहस हुई थी। इसी बहस में नाज परवीन ने उक्त शिक्षिका के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के साथ ही सांप्रदायिक टिप्पणी की। तीसरे शिक्षक ने इसका वीडियो बना लिया। घटना का पता जैसे ही ग्रामीणों को चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। मामले की शिकायत मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी नानौता से मामले की जांच कराई गई।
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उन्होंने जो जांच आख्या उपलब्ध कराई है, उसमें शिक्षिका द्वारा सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग करने, अमर्यादित धार्मिक भाषा का प्रयोग करने, आचरण नियमावली- 1958 के विपरीत आचरण करने एवं शिक्षक नियमावली -1978 का उल्लंघन करने की बात कही गई है। ऐसे में शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में अध्यापिका नाज परवीन बीआरसी नकुड़ से संबद्ध रहेंगी।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबरीष कुमार ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय सादपुर में तीन सहायक अध्यापक हैं। विगत दिनों किसी बात को लेकर नाज परवीन का अपनी साथी सहायक शिक्षिका के साथ बहस हुई थी। इसी बहस में नाज परवीन ने उक्त शिक्षिका के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के साथ ही सांप्रदायिक टिप्पणी की। तीसरे शिक्षक ने इसका वीडियो बना लिया। घटना का पता जैसे ही ग्रामीणों को चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। मामले की शिकायत मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी नानौता से मामले की जांच कराई गई।
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उन्होंने जो जांच आख्या उपलब्ध कराई है, उसमें शिक्षिका द्वारा सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग करने, अमर्यादित धार्मिक भाषा का प्रयोग करने, आचरण नियमावली- 1958 के विपरीत आचरण करने एवं शिक्षक नियमावली -1978 का उल्लंघन करने की बात कही गई है। ऐसे में शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में अध्यापिका नाज परवीन बीआरसी नकुड़ से संबद्ध रहेंगी।